साहिबगंज : मुफस्सिल थाने में दर्ज दो और मामलों में बुधवार को पत्थर कारोबारी प्रकाश यादव उर्फ मुंगेरी यादव को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शेखर कुमार की अदालत में पेश किया गया. यहां से अदालत ने उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में मंडल कारा साहिबगंज भेज दिया. इधर, मुंगेरी यादव पर सीसीए लगाने के लिए भी गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है.
बता दें कि जिन दो मामलों में मुंगेरी यादव की पेशी हुई थी, उनमें से एक मामला 11 मार्च 2022 को दर्ज कराया गया था. रंजीत चौधरी नाम के व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि 10 मार्च को समदाघाट से मनिहारी के लिए खुले मालवाहक फेरी सेवा पर रामपुर के पास गोलीबारी की गई. चौधरी ने 18 नामजद व 20-25 अज्ञात को आरोपित बनाया था.
इससे पहले मुंगेरी यादव को राजमहल थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में 29 जुलाई को रांची से गिरफ्तार किया गया था. बाद में उन्हें राजमहल उपकारा में भेज दिया गया था. इधर, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शेखर कुमार की अदालत ने भी उन्हें पेश करने को कहा था. इस आलोक में सात अगस्त को साहिबगंज मंडल कारा लाया गया.
इधर, मुंगेरी यादव की पेशी के मद्देनजर बुधवार कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. न्यायालय परिसर में काफी गहमागहमी थी. पुलिस की कड़ी सुरक्षा में न्यायालय में मुंगेरी यादव को हाजिर किया गया. मुंगेरी यादव को कैदी वाहन में पुलिस की कड़ी सुरक्षा में कोर्ट हाजत से न्यायालय तक लाया गया और अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शेखर कुमार की न्यायालय में पेश किया गया. मुंगेरी यादव पर सीसीए लगाने के लिए भी गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है.