झारखंड

हत्या के तीन दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा, 25-25 हजार जुर्माना भी

Rani Sahu
27 July 2022 11:28 AM GMT
हत्या के तीन दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा, 25-25 हजार जुर्माना भी
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पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

Palamu: पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस मामले में लेस्लीगंज थाना के जुरू निवासी हीरानंद गिरि ने लेस्लीगंज थाना में उपरोक्त तीनों आरोपियों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी कांड संख्या 27/2017 तिथि 13 मार्च 2017 को दर्ज कराई थी.

इसमें आरोप था कि दिनांक 13 मार्च 2017 को सूचक की मां, भाभी और पत्नी अपने गेहूं के खेत में पानी पटी रही थी. पानी पटाने वाली डिलीवरी पाइप को कोई काट दिया था. इसी पर सूचक की मां भला बुरा बोल रही थी. इसी बात को लेकर आरोपियों ने मिलकर सूचक की मां के साथ गाली गलौज की व मां, भाई, भाभी व पत्नी के साथ मारपीट का जख्मी कर दिया. इलाज के क्रम में सुरेंद्र गिरि की मौत हो गई.
विनय गिरि ने गंदी गंदी गाली दी व विनोद गिरि, नंदन गिरि, पंकज गिरि, सरस्वती कुंवर विनय की पत्नी हथियार के साथ आए. विनोद गिरि ने फरसा के बेंट से सूचक की मांग को मारा, जिससे वह गिर गई. तब उसे उठाने उसका बेटा सुरेंद्र गिरी गया तो नंदन गिरी ने गड़ासा से सुरेंद्र गिरी को मार दिया व विनोद गिरी ने फरसा और विनय गिरी ने टांगी से मारा, जिससे सुरेंद्र गिरि गंभीर हो गया. बाद में सुरेंद्र गिरि की मौत हो गई.
अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए लेस्लीगंज थाना के जुरू निवासी विनय गिरी, विनोद गिरी व नन्दन गिरी को सत्र वाद संख्या 86/18 दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.


Rani Sahu

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