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न्यूज़ क्रेडिट : greaterkashmir.com
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सचिव उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति को यौन उत्पीड़न जांच समिति के सदस्य सचिव के रूप में नामित किया है।
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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (सीजे) ने सचिव उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति को यौन उत्पीड़न जांच समिति (एसएचपीसी) के सदस्य सचिव के रूप में नामित किया है।
अपर निबंधक (प्रशासन) प्रमोद कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत नामांकन किया गया है.
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