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हिमाचल प्रदेश
युवा विधायक बोले…पत्नी ने विक्रमादित्य सिंह से मांगी प्रति माह 5 लाख की राहत
Gulabi Jagat
14 Dec 2022 5:38 PM GMT
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शिमला, 14 दिसंबर : हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh )के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ घरेलू हिंसा (Domestic violence) का मामला सुर्खियों में है। इस मामले में विधायक ने एक वीडियो जारी कर अपना पक्ष यह कहते हुए रखा है कि यह पारिवारिक मामला है, इसको लेकर न्यायालय (Court) में कानूनी प्रावधानों के तहत पक्ष रख रहे हैं। वो इस पर टिका टिप्पणी नहीं करना चाहते है।
इस बीच विक्रमादित्य सिंह ने वीडियो संदेश के अलावा प्रेस विज्ञप्ति के जरिए इस मामले पर अपनी राय रखी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि गैर जमानती वारंट जारी करने के संबंध में कोर्ट द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। बल्कि हमने नोटिस को स्वीकार किया है और कानून की प्रक्रिया से नहीं भागे हैं। इस मामले में हमारी ओर से कोई चूक नहीं हुई है। लिहाजा हमारे खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का कोई सवाल ही नहीं है।
उन्होंने कहा है कि गैर जमानती वारंट को लेकर कोर्ट की वेबसाइट पर सम्बंधित स्टाफ ने गलत जानकारी अपलोड की थी। हमारे द्वारा संज्ञान में लाने पर इस गलती को सुधारा गया और अब कोर्ट की वेबसाइट पर सही जानकारी उपलब्ध है।
विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा कि वो इस तथ्य की भी जांच कर रहे हैं कि क्या कोर्ट की वेबसाइट पर गलत जानकारी अपलोड करना एक गलती थी या किसी के द्वारा जानबूझकर हमारे परिवार की छवि को धूमिल करने के इरादे से ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा पाया जाता है, तो हम सिविल और क्रिमिनल लॉ के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे।
उन्होंने कहा कि वो हमेशा स्पष्ट बात करने में विश्वास रखते है, हर परिवार में मतभेद हो सकते है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मध्यस्थता (Mediation) मामले को सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामला राजस्थान की अदालत में चल रहा है।
इसी बीच एमबीएम न्यूज नेटवर्क को विधायक की पत्नी सुदर्शना चुण्डावत द्वारा न्यायालय को सौंपी गए हलफनामे (Affidavit) की प्रति भी उपलब्ध हुई है, ये हलफनामा 11 सितंबर 2022 को हस्ताक्षरित किया गया। विधायक के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला ठीक उस समय सामने आया है, जब राज्य में कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा चल रही है साथ ही विधायक विक्रमादित्य सिंह को भी मंत्री पद का फ्रंट रनर भी माना जा रहा है। बता दें कि राजस्थान कि उदयपुर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में यह हलफनामा (Affidavit) दाखिल किया गया है।
Gulabi Jagat
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