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हिमाचल प्रदेश
विद्यार्थियों की शिकायतों का निवारण न करने पर UGC रोकेगा उच्च शिक्षण संस्थानों की ग्रांट
Shantanu Roy
1 May 2023 9:44 AM GMT
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शिमला। उच्च शिक्षण संस्थानों ने विद्यार्थियों की शिकायतों का त्वरित निवारण नहीं किया तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) कार्रवाई करेगा। कार्रवाई के तहत यूजीसी संबंधित शिक्षण संस्थान की ग्रांट रोकेगा। इसके अलावा संबंधित संस्थान यूजीसी के सामान्य व विशेष असिस्टैंस प्रोग्राम के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा और एक तय समय अवधि के लिए उक्त संस्थान को ऑनलाइन मोड के आधार पर कोर्सिज चलाने के लिए अपात्र घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा काॅलेज के मामले में विश्वविद्यालय को मान्यता रद्द करने तक की सिफारिश की जा सकती है। इसी तरह शिकायतों का निपटारा न होने पर और आदेशों की अनुपालना न करने पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
संस्थानों में शिकायत निवारण मैकेनिज्म बनाने के दिए निर्देश
यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को शिकायत निवारण मैकेनिज्म बनाने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर संस्थानों को तय नियमों की अनुपालना करने के निर्देश दिए हैं। अधिसूचना के तहत संस्थानों को 3 माह में ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करना होगा और पोर्टल पर विद्यार्थी अपना शिकायत पत्र अपलोड कर सकेंगे। यूजीसी की ओर से संस्थानों को लिखे पत्र में यूजीसी (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 के तहत व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में जारी अधिसूचना के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों को शिकायत निवारण समिति गठित करनी होगी और समयबद्ध शिकायतों का निपटारा करना होगा।
विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति का इस तरह होगा गठन
विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति का चेयरपर्सन संस्थान का एक प्रोफैसर होगा। इसके अलावा समिति में 4 प्रोफैसर/वरिष्ठ शिक्षक सदस्य होंगे। समिति में कम से कम सदस्य महिला और एक सदस्य एससी/एसटी या ओबीसी वर्ग के होंगे। चेयरपर्सन व समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा जबकि विशेष इन्वाइटी का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। समिति का कोरम 3 सदस्यों का रखा गया है। यूजीसी (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 के तहत संबंधित संस्थान को लोकपाल की भी नियुक्ति करनी होगी और अधिसूचना में लोकपाल की कार्यप्रणाली व कार्रवाई की प्रक्रिया तय की गई है।
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Shantanu Roy
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