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- राज्य ने शानन परियोजना...
राज्य सरकार ने मंडी जिले के जोगिंद्रनगर स्थित 110 मेगावाट के शानन बिजलीघर के हस्तांतरण के मुद्दे पर कानूनी राय लेने के बाद इसका पूरा रिकॉर्ड केंद्रीय बिजली मंत्रालय के समक्ष रखा है.
पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्तमान में मंडी जिले के जोगिंद्रनगर से 2 किमी दूर उहल सहायक नदी पर स्थित शानन बिजलीघर चला रहा है।
1932 में चालू, बिजलीघर का निर्माण 1925 में मंडी के तत्कालीन राजा राजा जोगेंद्र सेन और पंजाब सरकार के मुख्य अभियंता कर्नल बीसी बैटी के बीच निष्पादित 99 साल के पट्टे के अनुसार किया गया था।
1932 में चालू हुए अंग्रेजों के जमाने के इस बिजलीघर की 99 साल की लीज मार्च 2024 में खत्म होगी। शानन परियोजना का मालिकाना हक उसके पास रहे, इसके लिए हिमाचल ने अभी से जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इससे सालाना आय हो सकती है। 200 करोड़ रुपये की। परियोजना के स्वामित्व को लेकर दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होने की आशंका है। पंजाब दावा कर रहा है कि उसे यह परियोजना पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत मिली है।
एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है, 'हिमाचल में स्थित प्रोजेक्ट पंजाब को लीज पर दिया गया था, जिसे मालिकाना हक में नहीं बदला जा सकता। ऐसे में हिमाचल का इस पर वैध अधिकार है।' वह कहते हैं कि हिमाचल ने पहले ही इस मुद्दे की कानूनी जांच करवा ली है और यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के समक्ष रिकॉर्ड रखा है कि कोई विवाद न हो।
सूत्रों का कहना है कि अपने दावे को मजबूत करने के लिए हिमाचल ने दो राज्यों के बीच संपत्ति के बंटवारे में बिहार से अलग हुए झारखंड का उदाहरण दिया है. “पंजाब को 1966 में शानन बिजलीघर चलाने और प्रबंधित करने की अनुमति दी गई थी, जब राज्य का पुनर्गठन हुआ, क्योंकि हिमाचल में राज्य बिजली बोर्ड नहीं था। बिजलीघर अभी भी पट्टे पर है, ”अधिकारी कहते हैं।
शानन बिजलीघर के खराब रखरखाव और रख-रखाव का मुद्दा हिमाचल और पंजाब के बीच एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। पंजाब सरकार ने परियोजना के रखरखाव पर पैसा खर्च नहीं किया है, जिसकी लीज अवधि मार्च 2024 में समाप्त हो जाएगी।
क्रेडिट : tribuneindia.com