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हिमाचल प्रदेश
सिरमौर में पंचायत उपचुनाव के लिए संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केन्द्र घोषित
Shantanu Roy
26 April 2023 10:21 AM GMT
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नाहन। जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) सिरमौर आरके गौतम ने सिरमौर जिला में पंचायती राज संस्थानों में 2 मई को होने वाले उपचुनाव के दृष्टिगत विकास खंड तिलोरधार, पांवटा सहिब, राजगढ़ और विकास खंड संगडाह में संवेदनशील, अति संवेदनशील और सामान्य मतदान केन्द्रों की अधिसूचना जारी की है। आरके गौतम द्वारा जारी उपचुनाव सम्बन्धी आदेशों के अनुसार विकास खंड तिरलोधार के ग्राम पंचायत पोका में राजकीय प्राथमिक पाठशाला कोटगा कमरा नंबर-1, राजकीय प्राथमिक पाठशाला कोटगा कमरा नंबर-2, राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुनेर धमौन कमरा नंबर-1, राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुनेर धमौन कमरा नंबर-2 को संवेदनशील घोषित किया गया है। इसी प्रकार राजकीय प्राथमिक पाठशाला पोका कमरा नंबर-1 को अति संवेदनशील तथा राजकीय प्राथमिक पाठशाला पोका कमरा नंबर-2 तथा राजकीय प्राथमिक पाठशाला जाजली कमरा नंबर-1 को संवेदनशील घोषित किया है।
पांवटा साहिब खंड के ब्रदीपुर पंचायत में आगंगवाड़ी केन्द्र बद्रीपुर-3 गुज्जर कॉलोनी, राजकीय प्राथमिक पाठशाला बद्रीपुर कमरा नंबर-1, राजकीय प्राथमिक पाठशाला बद्रीपुर कमरा नंबर-2, हाल पंचायत भवन बद्रीपुर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तारूवाला, राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब कमरा नंबर-101, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कमरा नंबर-02 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कमरा नंबर-4, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कमरा नंबर-5 को सामान्य मतदान केन्द्र घोषित किया गया है। इसी प्रकार संगड़ाह खंड के तहत राजकीय प्राथमिक पाठशाला गतलोग कमरा नंबर-1 को सामान्य मतदान केन्द्र घोषित किया गया है। इन पंचायतों में रिक्त पदों पर 2 मई को प्रातः 8 बजे से सांय 4 बजे तक मतदान होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी (प.) ने सिरमौर जिला में विभिन्न पंचायतों में 2 मई को होने वाले उपचुनाव के दृष्टिगत सम्बन्धित पंचायतों में मतदान प्रक्रिया के दौरान शराब आदि के विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाया है। जिला निर्वाचन अधिकारी (प.) द्वारा जारी आदेश के अनुसार पोका, बद्रीपुर तथा ग्राम पंचायत भाटन भुजौंड में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ, मतदान क्षेत्र के भीतर उस मतदान क्षेत्र में किसी चुनाव में मतदान समाप्ति के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान मतगणना संपन्न होने तक किसी होटल, खानपान घर, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राईवेट स्थान पर बेचने, देने या वितरित न करने के आदेश दिए गए हैं। इसी तरह मतदान प्रक्रिया के दौरान आग्नेय शस्त्र अथवा घातक हथियार लेकर चलने पर प्रतिबन्ध लगाया है। जिला निर्वाचन अधिकारी (प.) द्वारा आग्नेय शस्त्र अथवा घातक हथियार लेकर चलने पर लगाए गए प्रतिबंध पोका, बद्रीपुर तथा ग्राम पंचायत भाटन भुजौंड पंचायतों की सीमाओं के भीतर लागू रहेंगे। यह आदेश कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा।
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Shantanu Roy
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