हिमाचल प्रदेश

गैर-इरादतन हत्या व साक्ष्य मिटाने पर 3 दोषियों को कठोर कारावास व जुर्माना

Shantanu Roy
20 Jan 2023 12:25 PM GMT
गैर-इरादतन हत्या व साक्ष्य मिटाने पर 3 दोषियों को कठोर कारावास व जुर्माना
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सुंदरनगर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर ने आरोपी विनीत कुमार व पंकज कुमार को गैर-इरादतन हत्या के मामले में 6 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी विनीत कुमार व जीवन कुमार को साक्ष्य मिटाने के जुर्म में 1 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 15 अक्तूबर, 2017 को आरोपी विनीत कुमार व पंकज कुमार गोपाल शर्मा (मृतक) को बहला-फुसलाकर अपने साथ गाड़ी में लाहौल-स्पीति ले कर गए और 16 अक्तूबर की रात को दोनों ने उससे रोहतांग पास में मारपीट की। इसके बाद दोनों आरोपियों ने गोपाल को बिना कमीज व चप्पलों में गाड़ी से रोहतांग पास में छोड़ दिया जिससे उसकी ठंड के कारण मौत हो गई। उसके उपरांत विनीत व पंकज कुमार रोहतांग से अपनी गाड़ी में मनाली आ गए व मनाली के एक होटल में ठहरे। 17 अक्तूबर, 2017 को मनाली पुलिस को रोहतांग पास में गोपाल की लाश मिली।
इसके बाद 21 अक्तूबर को आरोपी विनीत कुमार ने आरोपी जीवन कुमार के साथ मिलकर मृतक गोपाल शर्मा की बाइक को बीबीएमबी नहर में फैंक दिया। इसके बाद मृतक के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट बीएसएल कालोनी पुलिस थाना में दर्ज करवाई। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो गोपाल के मोबाइल की लोकेशन मनाली पाई गई। इसके बाद परिजनों ने गोपाल शर्मा की पहचान उसके कपड़ों से की जिन्हें मनाली पुलिस ने अपने पास रखा था। 27 अक्तूबर को मृतक गोपाल शर्मा की माता ने बीएसएल पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने मामले का चालान अदालत में पेश किया। मुकद्दमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा ने की और 78 गवाहों की गवाही रिकाॅर्ड करने के उपरांत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने आरोपियों को सजाएं सुनाईं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी पंकज कुमार व विनीत कुमार को एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास तथा जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी जीवन को 6 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सुनाई।
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