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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह राज्य सरकार द्वारा पांच आर्द्रभूमि- रेणुकाजी, खज्जियार, चंद्रताल, पोंग बांध और के रखरखाव के लिए प्रस्तुत 24.04 लाख रुपये के बजट प्रस्ताव के संबंध में अपना जवाब दाखिल करे। रिवालसर।
सुनवाई की पिछली तारीख को कोर्ट ने प्रस्ताव के संबंध में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय से जवाब मांगा था। हालांकि, आज तक केंद्रीय मंत्रालय ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया था।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की एक खंडपीठ ने अपने हालिया आदेश में स्पष्ट किया कि "केंद्रीय मंत्रालय ने पिछले दो वर्षों से अपना जवाब दाखिल नहीं किया है, और आवश्यक सुनवाई की अगली तारीख तक किया जाना चाहिए, जिसमें विफल जिम्मेदार अधिकारी, जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो, अभिलेखों के साथ व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।"
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कहा कि हिमाचल ने पहले ही इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है।
हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद मामले को अनुपालन के लिए आठ मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।