हिमाचल प्रदेश

गरीब बच्चों को दाखिले देने वाले निजी स्कूल वित्तीय सहायता के लिए करें आवेदन

Shantanu Roy
8 July 2023 9:28 AM GMT
गरीब बच्चों को दाखिले देने वाले निजी स्कूल वित्तीय सहायता के लिए करें आवेदन
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शिमला। प्रदेश के निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिले देने वाले स्कूलों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे में प्रदेश के जिन निजी स्कूलों ने उक्त सीटों में गरीब वर्ग के बच्चों को दाखिला दिया है, वे स्कूल शिक्षा विभाग को 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इन स्कूलों को 2 किस्तों में राशि जारी की जाएगी। इन स्कूलों के दस्तावेज वैरिफाई करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने कमेटी का गठन भी किया है। इसमें संबंधित जिले के उपनिदेशक प्रारंभिक को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि उपनिदेशक कार्यालय में कार्यरत अधीक्षक ग्रेड-1 और एस.ओ. को कमेटी में सदस्य बनाया गया है। कमेटी स्कूलों से आए आवेदन और संबंधित दस्तावेजों की छंटनी करेगी।
इसके बाद ही स्कूलों के दस्तावेज सत्यापित करने के बाद ऐसे स्कूलों को इलैक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफर के माध्यम से पहली किस्त का भुगतान किया जाएगा। स्कूल द्वारा बनाए गए एक अलग बैंक खाते में यह राशि स्थानांतरित की जाएगी। इसके बाद स्कूलों को दूसरी किस्त 31 दिसम्बर तक जारी की जाएगी। एक वर्ष में 2 बार स्कूलों को यह सहायता दी जाएगी। गौर हो कि आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 12 के तहत निजी तौर पर प्रबंधित स्कूलों और सार्वजनिक स्कूलों के लिए उक्त प्रावधान किया गया है। इस दौरान निजी स्कूलों को ऐसे बच्चों का रिकार्ड देना होगा, जिन्हें स्कूल में नि:शुल्क शिक्षा दी जा रही है। सूत्रों की मानें तो सरकार की ओर से इन स्कूलों को प्रति छात्र लगभग 4400 रुपए दिए जाएंगे। जिन स्कूलों को कहीं से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती है, उन स्कूलों को ही यह सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में भी स्कूलों को प्रमाण देने होंगे।
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