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हिमाचल प्रदेश
पैंशनर जल्द करवाएं जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन, नहीं तो बंद हो सकती है पैंशन
Shantanu Roy
11 Jan 2023 9:13 AM GMT
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बड़ी खबर
मंडी। जिला कोषाधिकारी मंडी सुरेन्द्र कुमार कटोच ने कहा है कि जिला कोषागार मंडी से पैंशन प्राप्त कर रहे पैंशनरों कि प्रत्येक वर्ष जुलाई से लेकर सितम्बर तक जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन न होने की सूरत में हर वर्ष नवम्बर या दिसम्बर माह में पैंशन बन्द कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि पैंशनर्स अपने नजदीकी उपकोष अथवा जिला कोष कार्यालय में जा कर अपने जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें ताकि उनकी पैंशन को जारी किया जा सके। इसके लिए वे अपना पीपीओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक आदि दस्तावेजों को साथ ले जाएं। जिन पैशनरों का कोषागारों में आधार नंबर दर्ज है वे लोकमित्र केंद्र से भी अपने जीवन प्रमाण का सत्यापन करवा कर उसकी प्रति इस कार्यालय को भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला मंडी के समस्त पैंशनर्स वित्तीय वर्ष 2022-23 में यदि आपने कोई आयकर बचत की है।
उसकी छाया प्रति पीपीओ नंबर सहित कोष कार्यालय में जल्द जमा करवाएं ताकि आयकर बचत का लाभ मिल सके। साथ ही विभाग द्वारा काटे जा रहे आयकर की वास्तविक स्थिति की जानकारी 26-ए एस से प्राप्त कर लें। यदि कर आपके पैन में जमा नही हो रहा है अथवा कर से सम्बन्धित किसी भी अनियमितता बारे तुरंत कार्यालय को सूचित करें। पैंशनरों और पारिवारिक पैंशनरों को प्रदान किए जाने वाले पैंशन भते एवं अतिरिक्त पैंशन के संबंध में उन्होंने कहा कि सेवानिवृत पैंशनरों की जन्म तिथि पीपीओ में दर्ज होती है लेकिन पारिवारिक पैंशनरों की जन्म तिथि अंकित नही होती है। इसलिए पारिवारिक पैंशन प्राप्त कर रहे पैंशनर अपनी जन्म तिथि के लिए पैन कार्ड/ मैट्रिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसैंस व वोटर पहचान पत्र ; जिसमें सत्यापित किया गया हो कि उनके पास जन्म तिथी से संबंधित अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और इसमें लिखी जन्म तिथी सही है, में से किसी एक दस्तावेज की सत्यापित प्रति आवेदन प्रपत्र के साथ सलंग्न करके जिला कोष या उप काषों में जमा करवाएं।
Shantanu Roy
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