हिमाचल प्रदेश

हत्या मामला! दो सगे भाइयों को 7 साल का कठोर कारावास

Gulabi Jagat
25 Jan 2023 5:07 PM GMT
हत्या मामला! दो सगे भाइयों को 7 साल का कठोर कारावास
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ऊना, 25 जनवरी : अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश अजीत सिंह की अदालत ने गैर इरादतन हत्या मामले में चताड़ा निवासी दो सगे भाइयों को 7 साल के कठोर कारावास और जुर्माना राशि अदा करने की सजा सुनाई है। विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों को कारावास और जुर्माना अदा करने के बारे में फरमान जारी किए गए हैं। जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने बताया कि 10 अक्टूबर 2017 की शाम को शिवम और उसका भाई सत्यम शर्मा दूध लाने के लिए बाइक पर चताड़ा गांव जा रहे थे। इसी दौरान चताड़ा गांव के स्थानीय निवासी शीतल उर्फ सोनू पुत्र वीरेंद्र कुमार और उसके भाई मोहित शर्मा ने सत्यम और शिवम का रास्ता रोक लिया।
वही, उन पर गांव में गलत नियत से आने का आरोप लगाने लगे। लेकिन आरोपियों ने उनकी एक न सुनी और शीतल ने दोनों भाइयों सत्यम और शिवम पर डंडे से प्रहार करना शुरू कर दिया। इसी दौरान दूसरे आरोपी मोहित ने सत्यम और शिवम पर ईट से प्रहार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। जिला न्यायवादी ने बताया कि घटना के समय मौके पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन शीतल उर्फ सोनू के डर के चलते किसी ने भी सत्यम और शिवम को बचाने का प्रयास नहीं किया। इसी दौरान दोनों घायलों सत्यम और शिवम के पिता मौके पर आ गए और उन्होंने अपने बेटों को हमलावरों के चंगुल से बचाकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। उपचार के दौरान शिवम की मौत हो गई।
जिला न्यायाधीश सोहन सिंह कौंडल ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में 24 गवाह पेश किए गए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणजीत सिंह ने दोनों पक्षों की अपीलों और दलीलों को सुनने के बाद आरोपियों शीतल उर्फ सोनू और मोहित शर्मा को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 341 के तहत 15-15 दिन के कारावास और 500-500 का जुर्माना अदा करने के फरमान जारी किए। जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
धारा 323 के तहत दोनों भाइयों को छह-छह माह की कारावास और 500-500 रुपए जुर्माना अदा करने के फरमान जारी किया। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में 1-1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जबकि धारा 304(2) के तहत दोनों भाइयों को 7-7 साल के कठोर कारावास और पांच-पांच रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में दोषियों को 6-6 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। उन्होंने बताया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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