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हिमाचल प्रदेश
संस्थान ने बिना मान्यता करवा दिया NTT Course, नियामक आयोग ने अमान्य घोषित किए सर्टीफिकेट
Shantanu Roy
11 Jan 2023 9:26 AM GMT
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बड़ी खबर
शिमला। हिमाचल प्रदेश में स्थित सोसायटीज एक्ट के तहत स्थापित हुए संस्थान ने बिना मान्यता नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग (एनटीटी) कोर्स करवा दिया। इस मामले की हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के समक्ष सुनवाई के बाद ऐसे संस्थान द्वारा बिना मान्यता के जारी किए गए एनटीटी सर्टीफिकेट अमान्य घोषित कर दिए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ है कि सोसायटी एक्ट के अंतर्गत गठित कुछ एजुकेशनल इंस्टीच्यूट ने केंद्र या राज्य के किसी एजुकेशन रैगुलेटरी अथॉरिटी से मान्यता लिए बगैर एनटीटी कोर्स चलाए और कई सर्टीफिकेट्स जारी कर दिए हैं। इसको देखते हुए नियामक आयोग ने कार्रवाई की है। मंगलवार को नियामक आयोग ने इससे संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए एक संस्थान पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता छात्रा द्वारा जमा करवाई गई फीस 9 प्रतिशत प्रति वर्ष के अनुसार फीस रिफंड करने के आदेश दिए हैं। उक्त संस्थान ने एक वर्षीय एनटीटी कोर्स की फीस 20 हजार रुपए और 2 वर्षीय कोर्स की फीस 40 हजार रुपए रखी हुई थी। मामले की सुनवाई के दौरान नियामक ने कार्रवाई अमल में लाई है। साथ ही यह भी आदेश दिए हैं कि प्रदेश में यदि किसी भी अन्य निजी संस्थान ने बिना मान्यता के डिप्लोमा/सर्टीफिकेट कोर्स करवाए हैं तो वे जब से वे कोर्स शुरू किया गया है।
तब से लेकर अब तक सभी जारी किए गए डिप्लोमा/सर्टीफिकेट अमान्य घोषित कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 के तहत कई सोसायटीज बनी हुई हैं उनमें से कुछ उन्हें तबदील कर एजुकेशनल सोसायटीज बनाकर कोर्सिज शुरू कर देते हैं लेकिन सोसायटीज एक्ट के तहत यह नॉन प्रॉफिट सोसायटीज होनी चाहिए, बावजूद इसके यह काफी फीस वसूल कर कोर्स करवा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने सिफारिश की है कि जिन विद्यार्थियों के साथ गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों ने एनटीटी कोर्स करवाकर घोखा किया है, उन विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार नीति तैयार करे। इसके अलावा आयोग ने कहा कि इस तरह की शिकायतें आयोग के पास और आ रही हैं, ऐसे में प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग मामले की जांच करे। सोसायटीज एक्ट के तहत स्थापित हुए संस्थानों से कई लोगों ने एनटीटी कोर्स कर निजी स्कूलों व अन्य संस्थानों में नौकरी प्राप्त की हैं। निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अतुल कौशिक ने कहा कि सोसायटीज एक्ट के तहत हिमाचल में स्थापित हुए संस्थान ने बिना मान्यता एनटीटी कोर्स संचालित करने के मामले में आदेश दिए हैं और ऐसे संस्थानों द्वारा जारी डिप्लोमा/सर्टीफिकेट अमान्य घोषित कर दिए हैं। इसको लेकर आयोग के समक्ष मामले की सुनवाई के बाद आदेश जारी किए गए हैं। सोसायटी एक्ट के तहत कई सोसायटीज एजुकेशन के क्षेत्र में चली जाती हैं और फिर एनटीटी जैसे कोर्स चलाना शुरू कर देते हैं और जब उनके पूछ गया कि कोर्स चलाने की मान्यता क्या है तो इसको लेकर उनके पास कोई जवाब नहीं होता है।
Shantanu Roy
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