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IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज, अभी जेल में ही पड़ेगा रहना
रांची। झारखंड में आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका को ईडी की विशेष अदालत ने आज खारिज कर दिया। इससे पहले विशेष अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी के विशेष अदालत के फैसले आने के बाद अब पूजा सिंघल को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। अब उनकी ओर से इस मामले में हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की जा सकती है। इससे पहले आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूजा सिंघल की ओर से मेडिकल ग्राउंड के आधार पर 27 जून को याचिका दायर कर जमानत देने की गुहार लगायी थी। ईडी ने मई के पहले सप्ताह में आईएएस पूजा सिंघल के आवास और उनसे जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उनके सीए सुमन कुमार के ठिकानों से 19 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद किए गए थे।