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हिमाचल प्रदेश
हिमाचल पुलिस-एसबीआई ने किया MOU साइन, दुर्घटना से मृत्यु-विकलांगता पर 50 लाख
Gulabi Jagat
16 Dec 2022 12:25 PM GMT
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शिमला
प्रदेश के पुलिस जवानों के बीमा योजना की राशि 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है। पुलिस जवानों की दुर्घटना से मृत्यु या विकलांगता होने पर उनके परिजनों को उक्त राशि दी जाएगी। हमाचल प्रदेश पुलिस विभाग अपने कमचारियों के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। पुलिस कर्मचारियों का कल्याण पुलिस विभाग के लिए एक सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस विभाग न केवल पुलिस कर्मचारियों के जीवन काल में अपितु कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात भी उनके परिवार के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है। जिसके तहत पुलिस विभाग ने विभिन बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। जिसमें एसबीआई के साथ 18-10-2019 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था, जिसके अनुसार बिना कोई बिमा प्रीमियम चुकाए आकस्मिक मृत्यु व दुर्घटना से मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के पारिवारिक सदस्यों को आर्थिक सहायता व अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं। इसी क्रम में वीरवार को पूरक समझौता ज्ञापन हस्ताकृत किया गया, जिसमें लाभों में वृद्धि की गई है। एसपी वेल्फेयर विनोद कुमार ने बताया कि दुर्घटना से मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के परिवारजनों को अब 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये का बीमा रक्षण प्रदान किया जाएगा।
वहीं, दुर्घटना से स्थायी विकलांगता होने पर 30 लाख से बढ़ा कर 50 लाख का बिमा रक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस समझौता ज्ञापन के तहत पुलिस विभाग में तैनात सिविल कर्मचारियों को भी सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे। यह व्यवस्था इससे पहले किये गए समझौता ज्ञापन में उप्लब्ध नहीं थी। एसपी वेल्फेयर विनोद कुमार ने बताया कि एनपीसीआई की पेशकश पर रुपये प्लेटीनम कार्ड की सुविधा पीएसपी खाताधारकों को दी जाएगी। जिसमें दुर्घटना से मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के परिवारजनो को 10 लाख का अतिरिक्त बीमा कवर दिया जाएगा। वहीं, यह समझौता ज्ञापन पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन दिनेश कुमार यादव एवं उप महाप्रबंधक एसबीआई देवेंदर कुमार संधू के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।
Gulabi Jagat
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