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हिमाचल प्रदेश
हाईकोर्ट ने दिए आदेश, सरकारी कार्यालयों में बायोमीट्रिक मशीनों से शुरू हो 100 फीसदी हाजिरी
Shantanu Roy
17 Nov 2022 9:14 AM GMT
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बड़ी खबर
शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए कि वह तुरंत प्रभाव से सरकार के अधीन सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों और निगमों में बायोमीट्रिक मशीनों से कर्मचारियों की 100 फीसदी हाजिरी शुरू हो। कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद सुबह 10 बजकर 5 मिनट तक संबंधित कर्मी कोर्ट में उपस्थित नहीं थे। अनुपालना याचिका की सुनवाई के दौरान समय पर कोर्ट में पेश न होने पर न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किए। प्रार्थी रजनीश पॉल द्वारा दायर अनुपालना याचिका की सुनवाई के दौरान उक्त अधिकारी को मंगलवार को तलब किया गया था। इससे पहले भी उसे 1 नवम्बर को कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा गया था।
किन्हीं कारणों से उस दिन उक्त अधिकारी पेश नहीं हो सका। इसलिए कोर्ट ने 15 नवम्बर को उसे अदालत के समक्ष पेश होने के आदेश दिए थे। मामले के अनुसार प्रार्थी वर्तमान में हमीरपुर जिला में बतौर लैक्चरार तैनात है। 23 मई, 2003 को उसे जो पे स्केल दिया गया था, उसे शिक्षा विभाग ने 22 अक्तूबर, 2003 को घटा दिया। रजनीश पॉल व अन्य प्रार्थियों ने पे स्केल घटाने के आदेशों को कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पाया कि पे स्केल घटाने का आदेश प्राॢथयों को बिना कारण बताओ नोटिस ही जारी कर दिया गया। इतना ही नहीं उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्राॢथयों की सैलरी उन्हें सुने बगैर ही घटा दी। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के 22 अक्तूबर, 2003 के आदेश को गैर-कानूनी ठहराते हुए खारिज कर दिया था। इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने मार्च, 2004 से 31 दिसम्बर, 2008 तक घटाया हुआ वेतन ही दिया।
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