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शिमला। शहीद कल्याण सिंह स्मृति खेल एवं सांस्कृतिक मेला विवाद को लेकर दायर याचिका में प्रदेश हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद शिलाई के एसडीएम सुरेश कुमार सिंघा ने शहीद के पैतृक गांव हलांह में धरने पर बैठे लोगों को हटाया तथा मेला शुरू किया। उधर, मेला विवाद में संज्ञान लेने पर शहीद के परिजन व शहीद की पत्नी शीला देवी व बेटी ऊषा ठाकुर ने हाईकोर्ट का आभार प्रकट किया व उनका साथ देने वाले सभी लोगों का भी धन्यवाद किया है। उधर, हाईकोर्ट में दायर याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 31.5.2022 को जारी अधिसूचना के तहत शहीद कल्याण सिंह स्मृति खेल एवं सांस्कृतिक मेला को जिला स्तरीय मेला घोषित किया गया है। यह मेला पिछले 23 वर्षों से सिरमौर जिले के हलांह क्षेत्र में चल रहा है। कुछ लोगों द्वारा इस मेले के आयोजन में रुकावट पैदा की जा रही है। वे मेले में खेल गतिविधियों को नहीं चलने दे रहे हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने कुंदन सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के पश्चात अपने आदेशों में कहा कि एक बार जब मेला जिला स्तर का घोषित हो जाता है तो मेला आयोजित करने के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। जिला प्रशासन को केवल मेला आयोजित करने की जानकारी ही पर्याप्त है। हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (गृह) को मेला आयोजित करने के बारे में पहले ही अवगत करवा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक को कार्यालय आदेश दिनांक 23.5.2023 द्वारा मामले की जांच करने और आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति मेले में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति या प्राधिकरण इन खेल गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोर्ट ने आदेश दिए कि मेला समिति यह सुनिश्चित करेगी कि जिस क्षेत्र में मेला आयोजित किया जा रहा है वहां साफ-सफाई बनी रहे और आयोजन के बाद स्थल पर कोई कूड़ा-कचरा न हो और उसका शीध्र निपटारा किया जाए। इस संबंध में एसडीएम शिलाई और याचिकाकर्ता से स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई है। मामले पर सुनवाई 29 मई को होगी।
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Shantanu Roy
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