हिमाचल प्रदेश

दहेज प्रताड़ना मामले में पूर्व डीजीपी का बेटा बरी

Tulsi Rao
19 May 2023 3:21 PM GMT
दहेज प्रताड़ना मामले में पूर्व डीजीपी का बेटा बरी
x

एक स्थानीय अदालत ने राज्य के पूर्व डीजीपी गुरप्रीत सिंह गिल के बेटे अर्जुन गिल को 2014 में उसके खिलाफ दर्ज छेड़छाड़ और दहेज उत्पीड़न के एक मामले में बरी कर दिया है।

यह मामला पंजाब के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) की बेटी द्वारा दायर शिकायत पर दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ता ने कहा कि दोनों का रोका समारोह 10 अगस्त 2014 को हुआ था, जब आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों को सोने के सिक्कों और अन्य सामानों के साथ नकद दिया गया था। शादी 30 नवंबर 2014 को तय हुई थी, लेकिन आरोपी व उसके परिजन दहेज की मांग करने लगे।

उसने कहा कि उन्होंने आभूषण की मांग की, जिसके लिए उसके पिता ने 14 लाख रुपये अग्रिम भुगतान किया था। उसने आगे आरोप लगाया कि आरोपी ने 2 अक्टूबर 2014 को बीएमडब्ल्यू कार की मांग की।

उसने आरोप लगाया कि उसने गुप्त रूप से उसके द्वारा ली गई निजी तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी भी दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके शील भंग के लिए आपराधिक बल का प्रयोग किया गया।

विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ चालान न्यायालय में पेश किया गया। एक प्रथम दृष्टया मामला खोजने पर, अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया।

आरोपी के वकील एएस सुखीजा ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके खिलाफ आरोप साबित कर सके। सुखीजा ने तर्क दिया कि सभी आरोप निराधार हैं और एक झूठी प्राथमिकी दर्ज की गई है।

हालांकि, सरकारी वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित कर दिया था।

दलीलें सुनने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मयंक मरवाहा ने आरोपी को उसके खिलाफ लगे आरोपों से बरी कर दिया.

Next Story