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भारतीय सेना के कसौली स्थित एस्टेट कार्यालय ने पाइन मॉल के 21 दुकानदारों को बेदखली के नोटिस जारी किए हैं, जिन्होंने अवैध रूप से संरचनाएं बनाकर रक्षा भूमि पर कब्जा कर लिया है।
ए-1 रक्षा भूमि के रूप में वर्गीकृत, अतिक्रमणकारियों को 10 दिनों के भीतर दुकानें खाली करने का निर्देश दिया गया है अन्यथा उन्हें बलपूर्वक हटाया जाएगा। 10 जुलाई को जारी किए गए नोटिस में प्रत्येक दुकानदार को रिकॉर्ड में अतिक्रमणकारी बताते हुए उनके कब्जे वाले क्षेत्र का उल्लेख किया गया है।
यह घटनाक्रम स्थानीय निवासी भावना द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका के बाद हुआ है, जिसने याचिका में आरोप लगाया था कि पाइन मॉल में 21 दुकानों का अवैध रूप से निर्माण किया गया है। यह क्षेत्र भारतीय सेना के अंतर्गत आता है और इस भूमि पर कोई निर्माण करने का कोई नियम नहीं है। सेना के अधिकारी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे।