हिमाचल प्रदेश

धोखाधड़ी मामले में 2 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास व जुर्माने की सजा

Shantanu Roy
14 July 2023 9:44 AM GMT
धोखाधड़ी मामले में 2 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास व जुर्माने की सजा
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शिमला। लोअर डिवीजन एडिशनल चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-1 की अदालत ने धोखाधड़ी मामले के 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने गोपाल दास वर्मा पुत्र स्वर्गीय स्वर्ण दास वर्मा निवासी गांव जराशिल तहसील रामपुर बुशहर जिला शिमला और रोहित कायस्थ उर्फ रमन गुप्ता पुत्र स्वर्गीय सुभाष कायस्थ निवासी जखा नगली नगरोटा जिला कांगड़ा को पुलिस थाना छोटा शिमला में दर्ज एफआईआर संख्या 24/2014 दिनांक 12/3/2014 में आईपीसी की धारा 420 के साथ आईपीसी की धारा 120-बी के तहत कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 420 के तहत 2 वर्ष की कैद और प्रत्येक को 10000 जुर्माना और जुर्माना न देने पर 2 महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी। आईपीसी की धारा 120-बी के लिए अभियुक्तों को 6 माह का कठोर कारावास और 20000 जुर्माना और जुर्माना न देने पर 1 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले की पैरवी राज्य सरकार की ओर से सहायक जिला न्यायवादी मनोज कुमार शर्मा ने की।
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