हिमाचल प्रदेश

उपभोक्ता आयोग ने डिफेक्टड लैपटॉप बेचने पर 12% ब्याज सहित राशि वापस करने के दिए आदेश

Shantanu Roy
2 Dec 2022 9:40 AM GMT
उपभोक्ता आयोग ने डिफेक्टड लैपटॉप बेचने पर 12%  ब्याज सहित राशि वापस करने के दिए आदेश
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धर्मशाला। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा, सदस्य नारायण ठाकुर और आरती सूद ने असूस इंडिया प्राइवेड लिमिटेड मुंबई और कम्यूटर वर्ड दुकान पठानकोट को उपभोक्ता को डिफेक्टड लैपटॉप बेचने पर लैपटॉप की राशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित वापस करने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता अर्चित बुटेल निवासी सुंगल पालमपुर ने 17 फरवरी 2021 को उपभोक्ता आयोग में शिकायत की थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने निजी कार्यों व बेटे की पढ़ाई के लिए एक लैपटॉप खरीदा था। इसके लिए उन्होंने असूस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड मुंबई से संपर्क किया था तथा उन्हें कम्पयूटर वर्ड दुकान पठानकोट के माध्यम से यह लैपटॉप 16 मई 2020 को प्राप्त हुआ था जिसके उन्होंने 82,000 रुपए ऑनलाईन पेमेंट की थी। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने लैपटॉप देखा तो उसमें बेव कैमरा नहीं था जिसकी उन्होंने तुरंत कंपनी को जानकारी दी।
इस पर कंपनी ने अपने स्तर पर वेब कैमरा की व्यवस्था करने की बात कही। उन्होंने बताया कि यह लैपटॉप सही से काम भी नहीं कर रहा था तथा इसकी बैटरी खराब थी। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने भी 21 जनवरी 2021 को कंपनी को ई-मेल कर लैपटॉप के सही से काम न करने की जानकारी दी जबकि 25 जनवरी 2021 को इसको बदलने को लेकर कंपनी को ई-मेल की गई। उन्होंने बताया कि इसके बाद कंपनी की तरफ से एक इंजीनियर आया और लैपटॉप को ले गया तथा 4 फरवरी 2021 को उसी लैपटॉप को वापस कर गए। इसकी वजह से शिकायतकत्र्ता के बेटे की ऑनलाईन कक्षाओं में भी परेशानी आई। 17 फरवरी 2021 को उपभोक्ता आयोग में शिकायतकत्र्ता ने इस बारे शिकायत दर्ज करवाई। आयोग ने शिकायतकत्र्ता के हक में फैसला सुनाया। जिसके चलते असूस कंपनी प्राईवेट लिमिटेड को लैपटॉप की 81 हजार रुपए की राशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। वहीं, कम्पयूटर वर्ड दुकान पठानकोट को कम्पनशेशन के तौर पर 40 हजार रुपए और कानूनी खर्च के तौर पर 7500 रुपए देने के आदेश दिए हैं।
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