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- चरस तस्करी मामला, दोषी...
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मंडी। जिला मंडी में चरस तस्करी के एक आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को धारा 20 एनडीपीएस अधिनियम के तहत 9 वर्ष के कठोर कारावास और 20000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी की पहचान नरपत राम पुत्र शोभा गांव डोबा डाकघर बटवाडा तहसील सुंदरनगर जिला मंडी के रूप में हुई है।
यह सज़ा अतिरिक्त सत्र न्यायधीश स्पैशल जज सुंदरनगर ने सुनाई है। उपजिला न्यायवादी सुदंरनगर विनय वर्मा ने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा। विनय वर्मा के अनुसार 14 जुलाई, 2013 को थाना बीएसएल कालोनी सुंदरनगर की पुलिस टीम ने जटनाला चांबी ने गश्त के दौरान आरोपी नरपत राम के कब्जे से 955 ग्राम चरस बरामद की थी। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, जिसकी तफ्तीश उपनिरीक्षक बिन्नी मन्हास तत्कालीन थाना प्रभारी ने की और तफ्तीश पूर्ण होने के बाद चालान कोर्ट में पेश किया।
अदालत में अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। अभियोजन पक्ष और आरोपी को सुनने के बाद स्पैशल जज सुंदरनगर की अदालत ने आरोपी नरपत राम को दोषी पाया, जिसके चलते उसे उक्त सजा सुनाई गई।
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