हिमाचल प्रदेश

पालतू कुतिया को मारने पर उत्तराखंड के व्‍यक्ति के खिलाफ केस

Admin4
29 Nov 2022 10:22 AM GMT
पालतू कुतिया को मारने पर उत्तराखंड के व्‍यक्ति के खिलाफ केस
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नाहन। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल में एक पालतू कुति‍या को मारने पर उत्तराखंड के व्यक्ति के खिलाफ मकान मालिक ने पशु क्रूरता अधिनियम एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया है। अरुण गोयल पुत्र स्व. ज्ञान चन्द गोयल निवासी 5/227 शमशेरपुर तहसील पांवटा साहिब ने पुलिस थाना में दी शिकायत में बताया कि 24 नवंबर को वह परिवार सहित बाहर गया हुआ था। रात को करीब 8:49 बजे उसके घर काम करने वाले ललित ने फोन कर बताया की कुतिया रसोई में मरी हुई पड़ी है।
वह रात 1 बजे के करीब घर आए, तो देखा कि पालतू कुतिया कैंडी रसोई घर में मरी पड़ी थी व उसके सिर के चारों तरफ खून बिखरा था। उसे प्राकृतिक रूप से मरा हुआ जानकर 25 नवंबर को वालिया पम्प के सामने अपने निजी प्लाट में जमीन में दबा दिया।
उसने बीते 24 नवंबर की शाम की सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्डिंग देखी। जिसमें इनका डागकीपर बद्री दत्त पुत्र लक्ष्मी दत्त निवासी गांव मुआनी जिला पिथौरागढ़ उत्तराखंड कैंडी को गुस्से में गलत तरीके से उठाया और उसे मारता हुआ रसोई में ले गया। वहां से करीब एक मिनट में दरवाजा बंद कर के बाहर निकल गया। बद्री दत्त ने ही कुत्तिया को मारा है। अरुण कुमार की शिकायत पर पांवटा पुलिस ने उत्तराखंड के बद्री दत्त के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पांवटा साहिब के डीएसपी रमाकांत ठाकुर ने मामला दर्ज करने की पुष्टि की है। उन्‍होंने बताया कि जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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