हिमाचल प्रदेश

प्रशासन का फैसला, ग्राम पंचायत बस्सी झनियारा के पंचायत प्रधान का चुनाव रद्द

Gulabi Jagat
23 Feb 2023 10:08 AM GMT
प्रशासन का फैसला, ग्राम पंचायत बस्सी झनियारा के पंचायत प्रधान का चुनाव रद्द
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हमीरपुर ज़िला के विकास खंड हमीरपुर की ग्राम पंचायत बस्सी झनियारा के पंचायत प्रधान के चुनाव को रद्द कर दिया गया है। पंचायत चुनाव में निर्वाचन नियमों का सही पालन न करवाने के चलते एसडीएम हमीरपुर मनीष सोनी ने इस चुनाव को रद्द कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने पंचायतीराज विभाग को नए सिरे से चुनाव करवाने के निर्देश भी जारी किए। वही पंचायत के वर्तमान प्रधान रतन चंद ने एसडीएम के इस फैसले को डीसी के समक्ष चुनौती देने की बात कही है।
गौरतलब है कि जनवरी 2021 में विकास खंड हमीरपुर की ग्राम पंचायत बस्सी झनियारा में भी चुनाव में प्रधान पद केलिए कुल सात उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। जिसमें से दो उम्मीदवारों का नाम अशोक कुमार था। निर्वाचन नियमों के अनुसार अगर कहीं दो प्रत्याशियों के नाम समान हैं तो बैलेट पेपर पर उनके पिता का नाम लिखा जाना अनिवार्य है। अगर पिता का नाम भी समान है तो उपनाम लिखना अनिवार्य है, लेकिन बस्सी झनियारा पंचायत में पंचायत प्रधान पद के उम्मीदवार अशोक कुमार और एक अन्य प्रत्याशी अशोक कुमार के बैलेट पेपर में नियमों का पालन नहीं किया गया। चुनाव प्रक्रिया में अशोक कुमार कवि को 677 मत पड़े, जबकि दूसरे अशोक कुमार को महज 72 मत और विजयी प्रत्याशी रतन चंद को कुल 699 मत पड़े। इस तरह अशोक पैरवी की।
अशोक कुमार कवि ने कहा कि बैलेट पेपर पर विशिष्टि पहचान के अभाव में उनके समर्थकों को पता नहीं चला और दूसरे प्रत्याशी अशोक कुमार को मत डाल आए । एआरओ की लापरवाही की वजह से वे 22 मतों से चुनाव हार गए, जो कि तर्कसंगत नहीं था । इसके चलते इस चुनाव को उन्होंने एसडीएम के पास चुनौती दी थी। जिसकी सुनवाई मैं एसडीम हमीरपुर में चुनाव को रद्द किया है।
बाइट अशोक कवि
पंचायत के वर्तमान प्रधान रतन चंद का कहना है कि उन्होंने कहा कि फैसले के खिलाफ डीसी के समक्ष अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बेवजह का विवाद पैदा किया गया है। चुनाव चुनाव चिन्ह पर होता है ऐसे में उनके इसमें कोई गलती नहीं है। चुनावी प्रक्रिया में जुड़े कर्मचारियों अथवा अधिकारियों की गलती का खामियाजा वह क्यों भुगतें।
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