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शिमला | नाबालिग लड़की से दुराचार करने से जुड़े मामले में विशेष जज शिमला की अदालत ने बिहार राज्य के दोषी सुबोध कुमार को 25 वर्ष के कठोर कारावास व 25000 रुपए बतौर जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश अमित मंडयाल ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड व साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात यह निर्णय सुनाया। जुलाई, 2019 में दोषी ने नाबालिग लड़की के साथ दुराचार किया, जिससे वह गर्भवती भी हो गई। दोषी ने पीड़िता को यह धमकी दी थी कि अगर वह इस बारे में किसी को बताएगी तो वह उसे जान से मार देगा। अभियोजन पक्ष ने दोषी के खिलाफ दोष साबित करने के लिए 23 गवाह पेश किए। सत्र न्यायाधीश ने सुबोध कुमार को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनायी। राज्य सरकार की ओर से स्पैशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर संगीता जस्टा ने मामले की पैरवी की।
उधर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने चिट्टा के आरोपी को अजय चौहान (26) पुत्र हिम्मत सिंह गांव तंगडू डाकघर झाकड़ी तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला 10 वर्ष का कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामले की जानकारी उपजिला न्यायवादी कमल चन्देल ने दी है। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी, 2023 को पुलिस ने गश्त के दौरान तंगडू खड्ड के पास उक्त आरोपी को 5.68 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। मामले में 10 गवाह अभियोजन की ओर से जबकि 3 गवाह अभियुक्त की ओर से पेश किए गए। न्यायालय में इस मुकद्दमे की पैरवी जिला उपन्यायवादी कमल चंद व केएस जरयाल ने की है।
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