हिमाचल प्रदेश

मैहतपुर ट्रक ऑप्रेटरों के खिलाफ 2 मामले दर्ज, शांति भंग के आरोपी अदालत में पेश

Shantanu Roy
3 May 2023 9:20 AM GMT
मैहतपुर ट्रक ऑप्रेटरों के खिलाफ 2 मामले दर्ज, शांति भंग के आरोपी अदालत में पेश
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ऊना। मैहतपुर ट्रक ऑप्रेटरों के खिलाफ पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने यूनियन पदाधिकारियों और अन्यों के खिलाफ अदालत के आदेशों की अवहेलना करने और पत्रकार सुरेन्द्र शर्मा पर हमला करके उन्हें घायल करने को लेकर दर्ज किए हैं। वहीं ऑप्रेटरों को शांति भंग करने के आरोप में पुलिस ने सोमवार को ही हिरासत में ले लिया था जिनको मंगलवार को एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें कोर्ट ने रिहा कर दिया। गौरतलब है कि अदालत ने 30 अप्रैल तक का समय दिया था और ट्रकों को परिसर से हटाने के आदेश पारित किए थे लेकिन ऑप्रेटरों ने ट्रक लगाकर रायपुर सहोड़ा स्थित इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के बॉटलिंग प्लांट का रास्ता बंद कर दिया था और धरने पर बैठ गए थे। मौके पर कवरेज करने गए पत्रकारों पर भी ऑप्रेटरों ने हमला कर दिया। पुलिस ने बलपूर्वक ऑप्रेटरों को गेट से हटवाया और उन्हें शांति भंग करने को लेकर हिरासत में ले दिया।
एफआईआर नंबर-1
आईओसी बॉटलिंग प्लांट के डीजीएम समरेश कुमार ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि रायपुर सहोड़ा स्थित आईओसी के प्लांट में माननीय अदालत द्वारा पारित किए गए आदेशों की अवहेलना करते हुए कुछ व्यक्ति इनके प्लांट के मुख्य गेट पर धरना देकर ट्रक चालकों को ट्रक सहित गेट के अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं जिससे आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इस संबंध में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 143, 188, 506 के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपी ट्रक ऑप्रेटरों के खिलाफ कार्रवाई को पुलिस अमल में ला रही है।
एफआईआर नंबर-2
वहीं पत्रकार सुरेन्द्र शर्मा की शिकायत पर ट्रक ऑप्रेटर मैहतपुर के अध्यक्ष अविनाश मैनन और अन्य के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धाराओं 341, 323, 504, 506, 147, 148, 149 के तहत मामला दर्ज किया है।
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