हिमाचल प्रदेश

जलविद्युत परियोजनाओं पर लगेगा 10 से 50 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर वाटर सैस, अधिसूचना जारी

Shantanu Roy
18 Feb 2023 9:10 AM GMT
जलविद्युत परियोजनाओं पर लगेगा 10 से 50 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर वाटर सैस, अधिसूचना जारी
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शिमला। हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं (हाईड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट)पर 10 पैसे से 50 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर की दर से वाटर सैस (जल उपकर) लगेगा। प्रदेश सरकार ने वाटर से लगाने को लेकर अध्यादेश लाने के एक दिन बाद ही उपकर के रेट भी तय कर लिए। उपकर के रेट को लेकर राज्य सरकार ने शुक्रवार को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के तहत 30 मीटर तक के हैड वाले हाईड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट को 10 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर वाटर सैस अदा करना होगा। इसी तरह 30 मीटर से 60 मीटर तक के हैड वाले हाईड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट को 25 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर, 60 मीटर से 90 मीटर तक के हैड वाले प्राजैक्ट को 35 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर तथा 90 मीटर से ऊपर के हैड वाली जलविद्युत परियोजनाओं को 50 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर वाटर सैस देना होगा। हालांकि उपकर के निर्धारण के लिए सरकार ने आयोग के गठन का निर्णय लिया है लेकिन आयोग के गठन तक इसके दायित्व को जल शक्ति विभाग के सचिव के पास रखा गया है। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए जल शक्ति विभाग के सचिव ने वाटर सेस को तय कर इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इस अध्यादेश को आगामी बजट सत्र में पेश किए जाएगा, जिसके बाद यह विधेयक का रूप लेगा। याद रहे कि आर्थिक संकट का सामना कर रही प्रदेश सरकार ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस कड़ी में जल विद्युत परियोजनाओं पर यह वाटर सैस लगाया गया है।
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