हरियाणा

विजिलेंस टीम ने राज्य फार्मेसी काउंसिल के उपप्रधान को किया गिरफ्तार, पढ़ें रिश्वत लेकर लाइसेंस दिलवाने का ये मामला

Gulabi Jagat
3 July 2022 12:08 PM GMT
विजिलेंस टीम ने राज्य फार्मेसी काउंसिल के उपप्रधान को किया गिरफ्तार, पढ़ें रिश्वत लेकर लाइसेंस दिलवाने का ये मामला
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विजिलेंस टीम
हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल में लाखों रुपए रिश्वत लेकर फार्मेसी लाइसेंस दिलवाने के मामले में हिसार विजिलेंस ने हरियाणा फार्मेसी काउंसिल के उपप्रधान सेक्टर 13 निवासी सोहनलाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। रविवार सुबह 10 बजे के करीब विजिलेंस ने सोहनलाल के सेक्टर 13 स्थित आवास पर रिकवरी के लिए भी दबिश दी। इसी मामले में पहले भिवानी विजिलेंस टीम ने फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन धनेश अदलखा के लिए रिश्वत लेने के आरोप में भिवानी के विद्या नगर निवासी सुभाष अरोड़ा को गिरफ्तार किया था।
70 से 80 हजार रुपये लेकर करते थे फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन
वहीं इस मामले में काउंसिल का रजिस्ट्रार राजकुमार वर्मा अभी फरार है। भिवानी और हिसार विजिलेंस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सुभाष से पूछताछ में साेहनलाल का नाम सामने आने के बाद शनिवार रात सोहनलाल को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के लिए उन्हें भिवानी ले जाया गया था। इसके बाद रविवार सुबह दोबारा सेक्टर 13 स्थित उनके आवास पर रिकवरी के लिए लाया गया। यहां सुबह 11.30 बजे से 12.30 बजे जांच की गई। बताया जा रहा है की 42500 रुपए की रिकवरी की गई है। इसके बाद विजिलेंस टीम उसे वापिस ले गई।
दवाइयों को बेचने के लिए केमिस्ट शाप के लिए जरुरी होता है फार्मासिस्ट का लाइसेंस
गौरतलब है कि इस मामले में गिरफ्तार सुभाष अरोड़ा ने पूछताछ में बताया था कि उसने धनेश्वर लक्खा और सोहनलाल कंसल के लिए 65000 रुपये की रिश्वत ली थी। 30000 रुपये गूगल पे से और 35000 रुपये नकद लिए थे। विजिलेंस टीम ने सुभाष अरोड़ा को 35000 नकदी लेते रंग हाथों गिरफ्तार किया था। विजिलेंस टीम अब इस मामले में जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल में फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए रिश्वत लेने बारे शिकायतें की जा रही थी।
मामले में काउंसिल के सदस्यों ने सीएम को भी धनेश अदलक्खा और सोहनलाल कंसल के खिलाफ शिकायत दी थी। हालांकि उस दौरान सबूत न होने पर मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। हरियाणा फार्मसी काउंसिल के पूर्व प्रधान केसी गोयल का आरोप है कि छह मार्च 2019 को प्रधान धनेश , उपप्रधान सोहनलाल और रजिस्ट्रार को अवैध तरीके से ज्वाइन करवाया गया था। हाइकोर्ट ने एक फैसले में 25 जुलाई 2019 को रजिस्ट्रार के अप्वाइंटमेंट को गलत मानते हुए रद्द कर दिया था।
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