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गुरुग्राम। गुरुग्राम की एक अदालत ने 2019 में दो महिलाओं से छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में सोमवार को 'ट्रांसजेंडर' समुदाय के दो लोगों को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल बिश्नोई की अदालत ने दोनों दोषियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने कहा कि अगर दोषी जुर्माना भरने में विफल रहते हैं तो कारावास की अवधि बढ़ा दी जाएगी. प्राथमिकी 21 जुलाई 2019 को यहां सेक्टर-56 थाने में तब दर्ज की गई थी, जब निजी कंपनियों में काम करने वाली दो महिलाओं ने अपनी शिकायत लेकर पुलिस से संपर्क किया था.
शिकायत में एक महिला ने कहा था, "घटना 20 जुलाई को हुई जब हम अपने घर पर थे. ट्रांसजेंडर समुदाय के दो लोगों ने दरवाजा खटखटाया और जब मैंने उसे खोला, तो वे दोनों अंदर घुस गए. उन्होंने मुझसे और मेरी दोस्त से छेड़छाड़ व बदसलूकी की. जब हमने इसका विरोध किया, तो उन्होंने हमें पीटा और भाग गए.
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