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हिसार। हिसार जिले में जनवरी 2021 में हुए विपुल आनंद की हत्या मामले में कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार कर दिया गया। सेशन जज दिनेश मित्तल 17 फरवरी शुक्रवार को उसको सजा सुनाएगे। उसके खिलाफ पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस को दिए बयान में निर्दोष शर्मा ने बताया था कि वह सिरसा का रहने वाला है और 7 जनवरी 2021 को अपनी बुआ से मिलने के लिए हिसार में माडल टाउन एक्सटेंशन आया हुआ था। देर रात बुआ के परिवार से बातचीत करके करीब 10 बजे वह और बुआ का लड़का विपुल आंनद पास ही बुआ के नए घर में सोने के लिए आ गए थे। इस दौरान सुबह वह और विपुल, उसकी भाभी पूजा साथ साथ चल रहे थे। विपुल आगे चल रहा था था। इस दौरान सबसे पहले विपुल घर के अंदर जाता है। उसी दौरान भाभी पूजा को विपुल के चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों अंदर जाते हैं तो एक लड़का विपुल आनंद पर चाकू से वार कर रहा था। उन्होंने शोर मचाया तो युवक उन्हें धक्का देकर वहां से भाग गया। घायल विपुल को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया था।
बताया जा रहा है कि दोषी कमल चोरी के उद्देश्य से विपुल के घर में दाखिल हुआ था। इस दौरान वह पेचकस से व अन्य औजारों से ताले तोड़ने का प्रयास कर रहा था। उसी दौरान विपुल अंदर पहुंच गया। कमल सिंह ने उस पर चाकू से वार कर दिया। पुलिस ने चाकू को बरामद कर दोषी कमल सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।
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