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सिप्पी सिद्धू हत्याकांड: सीबीआई ने पूछताछ के दौरान कल्याणी को प्रताड़ित करने के आरोपों से इनकार किया

Gulabi Jagat
6 Dec 2022 3:25 PM GMT
सिप्पी सिद्धू हत्याकांड: सीबीआई ने पूछताछ के दौरान कल्याणी को प्रताड़ित करने के आरोपों से इनकार किया
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सिप्पी सिद्धू हत्याकांड
ट्रिब्यून समाचार सेवा
चंडीगढ़, 6 दिसंबर
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू उर्फ सिप्पी सिद्धू की हत्या में आरोपी कल्याणी सिंह के आरोपों का खंडन किया है कि 15 जून, 2022 से जून तक की रिमांड अवधि के दौरान एजेंसी द्वारा की गई पूछताछ के दौरान उसे प्रताड़ित किया गया था। 21, 2022।
सीबीआई ने यह भी कहा है कि आरोपी की पुलिस रिमांड के दौरान की गई पूछताछ के सीसीटीवी फुटेज एजेंसी के पास उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि संबंधित अवधि के वीडियो ओवरराइट किए गए हैं और रिकॉर्डिंग सिस्टम में उपलब्ध नहीं हैं।
सीबीआई ने कल्याणी के आवेदन पर जवाब दाखिल किया, जिसने सीबीआई को उसकी रिमांड अवधि के दौरान एजेंसी द्वारा की गई पूछताछ की वीडियोग्राफी या ऑडियोग्राफी को संरक्षित करने का निर्देश देने की मांग की थी।
कल्याणी ने आवेदन में आरोप लगाया कि 6 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान उससे डीएसपी, इंस्पेक्टर व अन्य कमरों में पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान उसके साथ हर तरह का जबर्दस्ती और मौखिक और शारीरिक शोषण किया गया। उसने आरोप लगाया कि उसे अपराध करने के लिए मजबूर करने के लिए उसे धमकाया गया और असंयमित मनोवैज्ञानिक और मौखिक दुर्व्यवहार किया गया।
जवाब में, सीबीआई ने कहा कि उसकी पुलिस रिमांड की अवधि के दौरान, उसकी नियमित रूप से चिकित्सकीय जांच की गई थी। मेडिकल जांच की रिपोर्ट में किसी चोट या बल प्रयोग का खुलासा नहीं हुआ है। साथ ही, आरोपी के परिवार के सदस्य और वकील भी उसके पुलिस रिमांड की अवधि के दौरान उससे नियमित रूप से मिल रहे थे। उन्होंने कभी भी आरोपी पर प्रताड़ना का कोई आरोप नहीं लगाया।
सीबीआई ने कहा कि आरोपी को उसकी गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड की अवधि के दौरान 15 अगस्त, 2022 और 19 जून, 2022 और 21 जून, 2022 को अदालत में पेश किया गया था। उसने उस समय अदालत में प्रताड़ना का ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया था। इससे पता चलता है कि वर्तमान आवेदन परीक्षण में देरी के इरादे से किया गया विचार है।
उसके पुलिस रिमांड की अवधि के दौरान की गई जांच के सभी विवरणों का उल्लेख केस डायरी में किया गया है, जिसे एलडी द्वारा देखा गया था। समय-समय पर न्यायालय। प्रताड़ना की ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई थी। इस प्रकार पुलिस रिमांड की अवधि के दौरान शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना के आरोप झूठे एवं निराधार हैं। सीबीआई ने कहा कि ऐसा लगता है कि ट्रायल कोर्ट का ध्यान हटाने और अदालती कार्यवाही में देरी करने के मकसद से उठाया गया है।
अधिवक्ता सिप्पी सिद्धू की 20 सितंबर 2015 की रात चंडीगढ़ के सेक्टर-27 पार्क में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिप्पी की हत्या के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था। लेकिन पुलिस इस मामले को सुलझा नहीं पाई। फिर मामला 2016 में सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन 6 साल की जांच के बाद, सीबीआई भी मामले में दोषियों को खोजने में विफल रही और दिसंबर 2020 में अन-ट्रेस रिपोर्ट दायर की। कोर्ट ने सीबीआई को मामले में आगे की जांच जारी रखने की अनुमति दी। और इसके निष्कर्ष के बाद अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। आगे की जांच के बाद, सीबीआई ने मामले में आरोपी कल्याणी को जुलाई में गिरफ्तार किया था।
शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट के विलय का विरोध किया
इस बीच, मृतक सिप्पी सिद्धू की मां शिकायतकर्ता दीपिंदर कौर और सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत दायर पूरक अंतिम रिपोर्ट को सीबीआई द्वारा 2021 में सौंपी गई अंतिम रिपोर्ट के साथ विलय करने की कल्याणी सिंह की याचिका का विरोध किया। अदालत में, दीपिंदर कौर ने कहा कि उन्होंने विरोध याचिका दायर की है जिसमें तर्क दिया जाना बाकी है और उक्त विरोध याचिका के भाग्य का फैसला होना बाकी है। इसके अलावा, पहले पेश की गई अंतिम रिपोर्ट और धारा 173 (8) के तहत दायर की गई रिपोर्ट पूरी तरह से अलग हैं और आधार भी अलग हैं और इस तरह विलय नहीं किया जा सकता है।
कल्याणी ने 2021 में सीबीआई द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट के साथ धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत दायर पूरक अंतिम रिपोर्ट को मर्ज करने के लिए अदालत के समक्ष एक आवेदन दिया था। सीबीआई ने यह कहकर आवेदन का विरोध किया कि दोनों रिपोर्ट अदालत के समक्ष लंबित हैं। विचार के लिए और अभियुक्त द्वारा दायर वर्तमान आवेदन न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं है।
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