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फरीदाबाद। फरीदाबाद की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने अशरफ को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि अशरफ ने एक अन्य आरोपी वाहिद के साथ मिलकर अपनी गाड़ी में नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म किया था। प्रवक्ता ने बताया कि अप्रैल 2017 में कलाम और महबूब नामक आरोपियों ने 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी का अपहरण किया था और उसे दिल्ली ले जाकर 60 हजार रुपये में बेच दिया था।
उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता ने आठ जुलाई 2017 को सूरजकुंड थाने में तहरीर दी थी जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम, अपहरण, वेशय़ावृत्ति सहित सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। प्रवक्ता ने बताया कि 10 जुलाई 2017 को कलाम व महबूब को गिरफ्तार किया गया।उन्होंने बताया कि नाबालिग को खरीदने के आरोप में शीला नामक महिला को भी गिरफ्तार किया गया। बाद में अशरफ व वाहिद भी पकड़े गए। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दिसंबर 2019 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
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