हरियाणा

मतदाताओं के लिए 3 नवम्बर को पेड अवकाश घोषित

Shantanu Roy
29 Oct 2022 6:15 PM GMT
मतदाताओं के लिए 3 नवम्बर को पेड अवकाश घोषित
x
बड़ी खबर
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए 3 नवम्बर, 2022 को होने वाले मतदान के मद्देनजर राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों आदि में सार्वजनिक अवकाश/स्पैशल कैजुअल लीव (पेड) अधिसूचित किया है। राज्य सरकार के वह कर्मचारी जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं, वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा में स्थापित कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के ऐसे कर्मचारी, जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के तहत पेड लीव लेने की अनुमति होगी।
30 अक्तूबर व 2 नवम्बर को सार्वजनिक अवकाश घोषित
हरियाणा सरकार ने भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर में जिला परिषद तथा पंचायत समिति के सदस्यों के चुनावों के लिए 30 अक्तूबर व 2 नवम्बर, 2022 को होने वाले मतदान के मद्दनेजर इन जिलों के अधिकार क्षेत्र में राज्य सरकार के कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों आदि में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इन कार्यालयों व संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। पंचायती राज संस्थानों के क्षेत्रों में स्थित कारखानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों इत्यादि में भी 30 अक्तूबर व 2 नवम्बर, 2022 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिससे इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी भी वोट डाल सकेंगे।
Next Story