हरियाणा

अब, गरीब चिकित्सा देखभाल के लिए धन की मांग कर सकते हैं

Renuka Sahu
16 Jan 2023 3:52 AM GMT
Now, the poor can demand funding for medical care
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न्यूज़ क्रेडिट : tribuneindia.com

हरियाणा के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों तक पहुंच प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हरियाणा के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों तक पहुंच प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है।

गरीब लोगों को तत्काल इलाज का लाभ मिल सके, इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक और कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष योजना में संशोधन किया है। एक प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत तीन बीमारियों के इलाज के अलावा 25 पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
वित्तीय सहायता चाहने वाले आवेदक सरकार के सरल पोर्टल के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक अथवा हितग्राही के बैंक खाते में अंतरित की जायेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदक अपने परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करके सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष योजना में किए गए संशोधन के अनुसार यदि कोई बीमारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कवर नहीं हो रही है तो आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए संपत्ति के सत्यापन के लिए चार दिन और सिविल सर्जन के कार्यालय संबंधी कार्यों के सत्यापन के लिए पांच दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है.
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