जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) ने मंगलवार को 2019 में पानीपत की एक कॉलोनी में तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में एक व्यक्ति को उसके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
कोर्ट ने दोषी पर 1.35 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जिला अटार्नी राजेश कुमार चौधरी ने कहा कि तीन मार्च 2019 को घटना की सूचना पुलिस को दी गयी थी.
शहर के वार्ड नंबर 8 के एक व्यक्ति ने किला पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा है कि उसकी 3 साल की बेटी रात करीब 12.30 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई, जब वह घर के बाहर गली में खेल रही थी.
वह अपनी पत्नी और पड़ोसियों के साथ उसकी तलाश कर रहे थे जब एक महिला ने कहा कि उसने अपनी बेटी को राजेश के कमरे में देखा था।
जब वे राजेश के कमरे में पहुंचे तो वह वहां से भागने में सफल रहा। उन्होंने उसके कमरे की तलाशी ली तो नाबालिग लड़की राजेश के बगल के कमरे में बेहोशी की हालत में पड़ी मिली।
वे उसे सामान्य अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।