हरियाणा

कांग्रेस नेता अशोक उर्फ काका हत्याकांड के 11 दोषियों को उम्रकैद

Rani Sahu
17 Jan 2023 4:54 PM GMT
कांग्रेस नेता अशोक उर्फ काका हत्याकांड के 11 दोषियों को उम्रकैद
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रोहतक: रोहतक में कांग्रेस नेता एवं हैफेड के पूर्व चेयरमैन अशोक वर्मा उर्फ काका हत्याकांड में मंगलवार को सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गत गुरुवार कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया था। हत्याकांड को लेकर शहर में कई दिन तक व्यापारियों ने प्रदर्शन किया था।
एडवोकेट सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि अशोक काका कांग्रेस के शहरी इकाई के जिला अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि हैफेड चेयरमैन भी रहे थे। अप्रैल 2016 में 60 वर्षीय अशोक काका मॉडल टाउन डबल पार्क में घूमने गए थे। जब पार्क में वे सैर कर रहे थे, तभी तीन युवक पार्क में दाखिल हुए। जैसे ही काका गेट के नजदीक पहुंचे एक युवक ने उनकी कमर में गोली मार दी।
उन्होंने गोली मारने वाले युवक को दबोच लिया। तभी दूसरे युवक ने पीछे से आकर काका को पकड़ लिया। दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। इस बीच अशोक बेसुध होकर जमीन पर गिर गए। इसके बाद एक युवक ने उनकी बायीं आंख में और दूसरे ने सीने में गोली मार दी। फायरिंग की आवाज सुनकर वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते हमलावर हथियार लहराते हुए फरार हो गए थे। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच पड़ताल की थी।
147 गज जमीन के लिए की गई थी हत्या
तत्कालीन आईजी संजय कुमार और एसपी शशांक आनंद ने मीडिया के सामने हत्याकांड का खुलासा किया था। आईजी ने बताया कि हत्या 147 गज जमीन के लिए की गई। अशोक काका ने यह जमीन किसी को बेच दी थी। उसका भतीजा संजय सोनी और मनोज सोनी अपना हक जता रहे थे। उन्होंने भी यह जमीन करौंथा के सुनील व उसके साथी बिंदर को बेच दी थी, लेकिन उन्हें यह जमीन नहीं मिल रही थी। इस जमीन को पाने के लिए ही सभी ने मिलकर अशोक काका की हत्या की योजना बनाई।
रेकी करके वारदात को अंजाम दिया गया। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। अदालत ने गुरुवार को अशोक काका के भतीजे मनोज सोनी व संजय सोनी के अलावा सुनील, अनिल, दीपक, पंकज हुड्डा, वीरेंद्र, सतीश व संदीप के साथ-साथ उन दो आरोपियों को भी दोषी करार दिया था, जो नाबालिग हैं। उनके खिलाफ अलग से केस चला था। अदालत ने दोनों केसों में सुनवाई करते हुए सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
चार भाइयों में दूसरे नंबर के थे अशोक काका
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मॉडल टाउन स्थित चार खंभा रोड निवासी 56 वर्षीय महेश वर्मा ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दी थी कि वे चार भाई हैं। अशोक वर्मा उर्फ काका दूसरे नंबर पर थे। चारों भाई मॉडल टाउन में मकान बनाकर रहते थे। इससे पहले वे मोहल्ला महाजन पड़ाव में रह रहे थे। अशोक काका ने रेलवे रोड पर एसएस ज्वेलर्स के नाम से शोरूम खोल रखा था।

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