हरियाणा

हत्या मामले में दोषी पाए जाने पर 11 आरोपियों को आजीवन कारावास

Admin4
17 Nov 2022 9:34 AM GMT
हत्या मामले में दोषी पाए जाने पर 11 आरोपियों को आजीवन कारावास
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उचाना। उचाना के गांव घसो खुर्द में जमीनी विवाद के चलते दलबीर निवासी घसो खुर्द नामक एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में कुल 11 आरोपियों को अदालत द्वारा आजीवन कारावास व 11500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
बता दें कि सतबीर वासी घसो खुर्द द्वारा थाने उचाना में 2016 को शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उसके पिता लखीराम, पत्नी गुड्डी,चाचा दलबीर, भाई विक्रम, चाची संतोष आदि अपने प्लाट में काम कर रहे थे जिसका ईश्वर वासी छातर के साथ विवाद चल रहा था तभी आरोपी ओमप्रकाश वासी सेढ़ा माजरा, अनूप, सतपाल, सतबीर, सैन भगत, रोहताश, सतीश, राजा उर्फ राजकुमार, आनंद व नवराज वासी छातर अपने हाथों में लाठी व लोहे की रॉड लिए हुए आए व उन पर हमला कर दिया। जिस दौरान एक लाठी उसके चाचा दलबीर के सिर में लगी जिन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपियों को काबू कर अदालत में पेश किया गया।
वहीं अदालत अमरजीत सिंह एडीशनल सेशन जज द्वारा दोषी करार देते हुए धारा 302/149 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास, 10 हजार रुपए जुर्माना , 323/149 आईपीसी के तहत 3 साल कैद, 500 रुपए जुर्माना, 120बी आईपीसी के तहत 6 माह कैद, 500 रुपए जुर्माना व 148 आईपीसी के तहत 6 माह कैद, 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
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