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किशोरी को बहकाकर ने जाने के बाद दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास

Shantanu Roy
25 Jan 2023 4:12 PM GMT
किशोरी को बहकाकर ने जाने के बाद दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास
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सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास व 1.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। किशोरी ने पहले अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म की जानकारी दी थी। बाद में पुलिस जांच में मामले से पर्दा उठा था। कुंडली क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 23 फरवरी, 2020 को पुलिस को बताया था कि उनकी 14 वर्षीय बेटी का 22 फरवरी, 2020 की रात को घर के बाहर से कार सवार तीन युवकों ने अपहरण कर लिया था। उन्होंने उसे स्प्रे मारकर बेसुध कर दिया था। बाद में उनकी बेटी को पड़ोसी गांव के खेतों में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था।
उनकी बेटी ने राहगीर का फोन लेकर परिजनों को मामले से अवगत कराया था। जिसके बाद परिजन उसे घर लेकर आए थे और पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया था। कुंडली थाना पुलिस ने मामले की जांच करते हुए उनके गांव के युवक राजन उर्फ भंडारी (22) को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में पुलिस ने मामले से पर्दा उठाया था कि किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म नहीं हुआ था। राजन ने उसे घर से बुलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया था। घटना की रात जब किशोरी गांव के बाहर देव स्थल पर कीर्तन में जाने के लिए घर से बाहर निकली थी तो युवक उसे स्कूटी लिए बाहर मिल गया था। वह उसे कीर्तन स्थल पर ले जाने के बहाने स्कूटी पर बैठाकर किशोरी के पुराने घर ले गया था। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया था।
जब परिजन किशोरी को तलाश करते हुए पुराने घर की तरफ आए थे तो उसने उसे डराकर दीवार से दूसरी तरफ कूदा दिया था। किशोरी के परिजनों के जाने के बाद वह उसे अपनी स्कूटी पर बैठाकर पास के गांव के खेतों में ले गया था। वहां पर ले जाने के बाद भी आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। उसने किशोरी को धमकी दी थी कि वह अगर किसी को इस बारे में बताएगी तो वह उसे तथा उसके परिवार के सदस्यों को जान से मार देगा। जिसके चलते ही किशोरी ने झूठ बोला था। आरोपी ने उसे ही कहानी बनाकर परिजनों को बताने के लिए कहा था। साथ ही उसके कहने पर ही उसने एक राहगीर से मोबाइल लेकर अपने परिजनों को फोन किया था। मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी रविंद्र व जांच अधिकारी संतोष की टीम ने किशोरी के परिवार से जुड़े गांव और आसपास के गांवों के 29 लोगों से पूछताछ की थी। साथ ही साइबर टीम की भी मदद ली गई थी। जिसके बाद पुलिस को आरोपी के बारे में अहम सुराग हाथ लगे थे। आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था। मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी राजन को दोषी करार दिया। बुधवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास व 1.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में एक लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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