सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 दोषियों व उनकी मददगार महिला को 20-20 साल की कैद
सोनीपत। महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों में 2 पुरुष दोषियों की मददगार महिला भी शामिल है। अदालत ने तीनों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता को खेत में मजदूरी के बहाने बुलाने के बाद उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। गन्नौर थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला ने 21 अगस्त, 2020 को पुलिस को बताया था कि उनके पड़ोस की गीता 15 अगस्त को उसे अपने साथ गांव के प्रेम के खेत में मजदूरी के लिए लेकर गई थी। वहां पर पड़ोसी गांव का सुनील पहले ही मौजूद था। महिला ने आरोप लगाया था कि काम करने के बाद प्रेम व सुनील ने खेत में समौसे मंगवाए थे। गीता ने उसे समोसे खाने को दिए थे जिसके बाद उसे चक्कर आ गए थे। इसी दौरान उसे शीतल पेय में शराब मिलाकर पिला दी गई। गीता के प्रेम के साथ पहले से ही गलत संबंध थे।