हरियाणा में अवैध कॉलोनियां जल्द ही होंगी नियमित: मंत्री कमल गुप्ता
चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में अवैध कॉलोनियों का मुद्दा गरमाया। विधायक रामकुमार गौतम ने सरकार से सवाल करके पूछा कि सात साल दस माह में सरकार ने इन अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए क्या कदम उठाए। बहुत सारी अवैध कॉलोनियों में लाखों लोग रह रहे हैं, जिन्होंने पैसे देकर रजिस्ट्रियां करवाई हैं। सरकार नियमों को सरल करके इन अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम करे। इस पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने कहा कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से लगभग 2176 कॉलोनियों के लेआउट प्लान प्राप्त हुए हैं। जो अधिनियम और मानदंडों के अनुसार आगे की आवश्यक कार्यवाही करने के लिए संबंधित नगर पालिकाओं को भेज दिए गए हैं। अब तक 11 नगर पालिकाओं में 212 कॉलोनियां पास की जा चुकी हैं। नगर पालिकाएं ऐसी कॉलोनियां के लेआउट प्लान का सत्यापन भी मानदंडों के अनुसार कर रही है। हाल ही में विभाग को 22 कॉलोनियों पर चार नगर पालिकाओं ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। हरियाणा प्रबंधन नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले नगर पालिका क्षेत्र अधिनियम 2016 को 10 सितंबर 2021 में संशोधित करके नियमों को सरल बनाया गया। जिन नगर पालिकाओं से प्रस्ताव आते हैं, उन्हें तुरंत वैध करने का काम किया जाता है। इस पर विधायक गौतम ने कहा कि इन अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए समय सीमा तय की जाए। तब मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि नगर पालिकाएं तीन माह में प्रस्ताव भेजें, जिस पर अगले तीन माह में इस काम को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा नई कॉलोनी में पहले 50 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत प्लाटों पर निर्माण कार्य होने की शर्त को हटा दिया गया है।