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आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला की याचिका पर सुनवाई करेगा हाई कोर्ट

Deepa Sahu
1 Aug 2022 10:36 AM GMT
आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला की याचिका पर सुनवाई करेगा हाई कोर्ट
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एक अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में दोषी ठहराए जाने और चार साल की सजा के संबंध में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।

नयी दिल्ली, एक अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में दोषी ठहराए जाने और चार साल की सजा के संबंध में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने इससे पहले अपील के लंबित रहने के दौरान उनकी रिहाई के मुद्दे पर फैसला करने के लिए राजनेता के जेल रिकॉर्ड की मांग की थी। एक निचली अदालत ने 27 मई को चौटाला को दोषी ठहराया था और 1993 से 2006 तक आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए उन्हें चार साल की जेल की सजा सुनाई थी।

इसके अलावा, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और रजनीश भटनागर की पीठ जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें फरवरी 2020 में यहां दंगों के पीछे कथित साजिश से संबंधित यूएपीए मामले में जमानत की मांग की गई थी। खालिद को 13 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तब से हिरासत में है। खालिद, शारजील इमाम और कई अन्य लोगों पर आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। फरवरी 2020 के दंगे, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे।
नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी।
पीटीआई


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