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पानीपत
जनता से रिश्ता वेबडेस्क : हरियाणा के पानीपत में एक मॉडल के साथ छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने एक पत्रिका के संपादक और उसके फोटोग्राफर को दोषी करार दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) ने दोनों दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में मॉडल ने बताया था कि अक्तूबर 2016 में असंध रोड स्थित लतीफ गार्डन निवासी विक्रम से उसकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि वह एक पत्रिका के संपादक हैं। उन्हें अपनी पत्रिका के लिए एक मॉडल की आवश्यकता है। विक्रम ने पत्रिका के लिए फोटो शूट का ऑफर दिया।
छह माह के लिए 2.10 लाख रुपये में सौदा तय किया, जिसका एग्रीमेंट हुआ। राशि एडवांस मांगी तो विक्रम ने कहा कि वह जल्द उसे दे देगा। इस दौरान नवंबर 2016 में एक जिम मालिक नरेश के जिम में फोटोशूट के लिए गई, जहां पर उसे एक दूसरी मॉडल मिली। बातचीत में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने उसके साथ भी इकरारनामा किया है और राशि नहीं सौंपी है।
amarujala
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