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हरियाणा: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद, बहला-फुसलाकर ले जाने वाले भाई को भी सात साल कैद

Kajal Dubey
16 July 2022 3:07 PM GMT
हरियाणा: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद, बहला-फुसलाकर ले जाने वाले भाई को भी सात साल कैद
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भिवानी। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट कोर्ट सोनिका की अदालत ने आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही किशोरी के अपहरण के मामले में दुष्कर्म के आरोपी के भाई को भी सात साल की कैद की सजा सुनाई है।
मामला बवानीखेड़ा थाना क्षेत्र की है। 16 अप्रैल 2018 को गांव की 15 वर्षीय किशोरी संदिग्ध हालत में लापता हो गई थी। परिजनों ने थाने में शिकायत दी, जिसके बाद 18 अप्रैल 2018 को गुमशुदगी का केस दर्ज किया गया। मामले की जांच में सामने आया कि जींद जिले के बुढ़ा बाबा बस्ती वासी जोगेंद्र किशोरी को बहला फुसलाकर लेकर गया है। बाद में किशोरी को बरामद किया गया। जिसने बयान में बताया कि जोगेंद्र उसे लेकर गया और अपने भाई नरेंद्र डेजी को सौंप दिया। नरेंद्र उसे हरिद्वार ले गया, जहां कई बार दुष्कर्म किया। इसी मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट कोर्ट सोनिका की अदालत ने आरोपी नरेंद्र और जोगेंद्र को दोषी करार दिया। नरेंद्र को धारा 363 के तहत तीन साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना, 366ए में सात साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, पॉस्को एक्ट के तहत 20 साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा होगी।
वहीं किशोरी के अपहरण मामले में आरोपी जोगेंद्र को दोषी करार दिया गया। उन्हें 366ए के तहत सात साल कैद, 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर एक माह की अतिरिक्त सजा होगी।
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