हरा चारा बिजाई योजना: 15 जुलाई तक करवाएं पंजीकरण, किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ दे रही सरकार
नारनौल न्यूज़: हरियाणा सरकार ने पशुओं के चारे की कमी को देखते हुए हरा चारा बिजाई योजना लागू की है। इसके लिए किसान को 10 हजार रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के लिए किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 15 जुलाई तक आवेदन करना होगा। यह जानकारी देते हुए कृषि उप कृषि निदेशक डा. बलवंत सिंह ने बताया कि सरकार किसान चारा बिजाई योजना (बाजरा, मक्का, ज्वार) का हरे चारा/अनाज के लिए पूछे गए ऑपशन में हरे चारे के लिए फसल का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 15 जुलाई तक करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसान अपनी फसल का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर हरे चारे के लिए आवेदन करने के बाद पंजीकृत गौशाला से संर्पक कर अधिकृत व्यक्ति से अपना आवेदन पूरा करवाएं। उन्होंने बताया कि एक किसान को प्रति एकड़ 10 हजार रुपए का अनुदान अधिकतम 10 एकड का लाभ ले सकता है जोकि 1 लाख रुपए प्रति किसान है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से उसके बैंक खाते में किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पंजीकृत गौशाला जिस किसान से हरा चारा प्राप्त करेगी उस किसान के मोबाईल नंबर से या उसकी आईडी से अपनी पंजीकृत गौशाला रजिस्ट्रड नंबर व अधिकृत व्यक्ति के मोबाइल नंबर या पोर्टल के अधिकारी अनुभाग से गौशाला पर क्लिक करके किसान व गौशाला के बीच का अनुबंध पत्र पोर्टल पर डाल देगा तब यह प्रक्रिया पूर्ण समझी जाएगी। जिस गौशाला का पंजीकृत मोबाइल नंबर पोर्टल पर किसी वजह से नहीं आ रहा है वह अपने अधिकृत गौशाला की लैटर पैड पर लिख कर उप कृषि निदेशक को जुड़वाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। कृषि उप कृषि निदेशक डा. बलवंत सिंह ने बताया कि किसान से गौशाला द्वारा हरा चारा लेने के बाद गौशाला का अधिकृत व्यक्ति यह लिखेगा कि मैंने चारा प्राप्त कर लिया है। यह भी गौशाला का अधिकृत व्यक्ति पोर्टल पर डाल देगा। किसान व पंजीकृत गौशाला अधिक जानकारी के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट फसल डॉट हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर जानकारी ले सकते हैं।
उन्होंने बताया कि पंजीकृत गौशालाएं जिनके पास 100 पशुओं से कम पशु हैं वह 10 पशुओं पर प्रति एकड़ की दर से चारा चयनित किसान से सबसीडी पर प्राप्त कर सकता है। गौशाला अधिकतम 10 एकड़ का चारा प्राप्त कर सकती है। उसके पास चाहे 100 से ज्यादा कितना भी पशुधन हो । सम्बन्धित गौशाला चयनित किसान की पूरी जानकारी समय रहते संबंधित उप कृषि निदेशक को उपलब्ध करवाएगी ताकि उसका भौतिक सत्यापन समय पर किया जा सके। सम्बन्धित गौशाला द्वारा चारे की मात्रा एवं कीमत सत्यापित की जाएगी। इसके बाद भौतिक सत्यापन उपरांत सम्बन्धित उप कृषि निदेशक की सिफारिश अनुसार किसान को डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी जारी की जाएगी।