x
पंचकूला। नाबालिग लड़के से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा व 1 लाख रुपये जुर्माना किया गया। आरोपी आरोपी नरेश कुमार उम्र (40) पुत्र बच्चन सिंह वासी गाँव खोपर जिला पंचकूला को 20 साल की सजा व 1 लाख रुपये जुर्माना किया गया, जिस मामलें में दिनांक 03.07.2018 को पीड़िता के वारसन नें शिकायत दर्ज करवाई कि दिनांक 25.06.2018 को उसने अपने बेटे को घर पर जाने हेतु टैम्पु में बिठा दिया, जिस टैम्पु का चालक उपरोक्त आरोपी नरेश कुमार पुत्र बच्चन सिंह था, जिसनें शिकायतकर्ता के पुत्र जिसकी उम्र करीब 12 साल है रात के करीब 8 बजे के साथ गल्त काम किया है। जब पीड़िता को दर्द हुआ तो उसनें यह बात अपने वारसान के बताई जिस बारे थाना चण्डीमन्दिर में शिकायत दर्ज करवाई। जिस शिकायत पर अभियोग सख्या 171 दिनांक 03.07.18 थाना चण्डमन्दिर मे मामला दर्ज किया गया ।मामले की जांच अनुसधांनकर्ता एएसआई जगदीश चन्द्र द्वारा अमल में लाई गई। मामले में जिला न्यायवादी पंकज गर्ग तथा सहायक जिला न्यायवादी रोमिल लाम्बा के मार्गदर्शन में आरोपी के खिलाफ साक्ष्यो को फाईल पर लाकर सही समय पर गवाही व पैरवी की गई। जिस मामलें में दिनांक 30.11.2022 को माननीय अदालत पंचकूला प्रवीण कुमार लाल द्वारा आरोपी नरेश कुमार उम्र (40) पुत्र बच्चन सिंह वासी गाँव खोपर जिला पंचकूला को उपरोक्त मामलें में सजा सुनाई गई ।
Next Story