हरियाणा

पंजाब में बेअदबी मामले में आया बड़ा फैसला, अदालत ने डेरा प्रेमियों को सुनाई सजा

Shantanu Roy
7 July 2022 5:26 PM GMT
पंजाब में बेअदबी मामले में आया बड़ा फैसला, अदालत ने डेरा प्रेमियों को सुनाई सजा
x
बड़ी खबर

मोगा। पंजाब में हुए बेअदबी मामले की घटनाओं में मोगा अदालत ने सबसे पहले और बड़ा फैसला सुनाया है। मोगा के गांव मलके में 2015 में हुए बेअदबी मामले में अदालत ने 3 डेरा प्रेमियों को आरोपी करार दिया है। अदलात ने बेअदबी मामले में तीनों को धारा 120बी के तहत 3-3 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए जुर्माना किया है। इस दौरान एस.एस.पी. मोगा भी अदालत में मौजूद रहे। बता दें 2015 में मोगा के गांव मल्लके में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन पवित्र स्वरूपों की पंथियां फाड़ कर गलियों में फैंकने का मामला है। इसके बाद गांव के इलाके की संगतों द्वारा इस संबंध में मामला दर्ज करवाया गया था जिसमें नामजद 8 व्यक्तियों खिलाफ मोगा की माननीय अदालत में आज सुनवाई हुई। इस दौरान मोगा के हर तरफ पुलिस फोर्स तैनात की गई ताकि कोई घटना न हो। यह भी बता दें आज 5 डेरा प्रेमियों को सुनवाई के लिए कोर्ट लाया गया जबकि 3 व्यक्ति पी.ओ. बताए गए। इस दौरान मुख्य गवाह गुरसेवक सिंह मल्ल ने कहा कि वह 2015 से लगातार अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। यहां तक डेरा प्रेमियों द्वारा इस केस को माननीय हाईकोर्ट में ले जाया गया था जहां माननीय कोर्ट ने इस केस को मोगा भी भेज दिया था जिसकी आज सुनवाई हुई।

Next Story