हरियाणा

सिंगल यूज प्लॉस्टिक पर प्रतिबंध, मीटिंग में सब्जी वाले की वीडियो दिखाकर किया प्रेरित

Shantanu Roy
1 July 2022 1:00 PM GMT
सिंगल यूज प्लॉस्टिक पर प्रतिबंध, मीटिंग में सब्जी वाले की वीडियो दिखाकर किया प्रेरित
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हिसार। हरियाणा के हिसार जिले में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग गया है। इस संबंध में नगर निगम कार्यालय में मेयर कर्मचारियों की मीटिंग भी लेंगे। नगर निगम स्थित मुख्य सभागार में सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम और शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने को लेकर आज बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता महापौर गौतम सरदाना ने की और संचालन नगर निगम आयुक्त राहुल हुड्डा ने किया। बैठक में अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त डॉ प्रदीप हुड्डा, उप निगम आयुक्त वीरेंद्र सहारण, सीनियर डिप्टी मेयर अनिल सैनी मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों व पार्षदों ने जागरूकता में पूर्ण सहयोग देने के प्रस्ताव का समर्थन किया और शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने का प्रण लिया। बैठक में सफाई शाखा के अधिकारियों व पार्षदों ने शहर की स्वच्छता की मौजूदा स्थिति से अवगत करवाया। वार्डों में स्वच्छता को लेकर आने वाली समस्याओं के बारे में सफाई शाखा के अधिकारियों ने बताया।

सेक्टर 13 से शुरूआत
महापौर गौतम सरदाना ने आज सेक्टर 13 में सब्जी वाले को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं को लेकर सब्जी वाले आत्माराम की जागरूकता वाली वीडियो बैठक में दिखाई। महापौर ने कहा कि शहर के लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। वह स्वयं ही सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करना बंद कर देंगे। आज मैंने सेक्टर 13 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन अभियान की शुरूआत की है। महापौर गौतम सरदाना ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम और शहर को साफ व स्वच्छ बनाने के लिए जागरूकता ही सबसे जरूरी कदम है। जागरूकता से ही सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए सभी पार्षद और निगम अधिकारी व कर्मचारी मिलकर शहर की जनता को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने और कचरे के सेग्रीगेशन के प्रति जागरूक करना होगा। महापौर गौतम सरदाना ने बैठक में सेक्टर 13 की एक वीडियो दिखाई, जिसमें सब्जी बेचने वाले ने प्रण लिया कि सिंगल यूज प्लास्टिक की थैली में सब्जियां नहीं देगा।
जनप्रतिनिधियों के सहयोग से शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाना संभव
नगर निगम आयुक्त राहुल हुड्डा ने देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में कचरा संग्रहण से लेकर निस्तारण तक की व्यवस्था के बारे में वीडियो के माध्यम से पार्षदों को जानकारी दी। नगर निगम आयुक्त ने कहा कि हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ही शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाया जा सकता है। इसी दिशा में एक नई प्लानिंग के साथ कार्य किया जाएगा और शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों, कर्मचारियों अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों के बिना स्वच्छता के प्रति जनता में जागरूकता नहीं लाई जा सकती है। इसलिये सभी को मिलकर कार्य करना होगा। निगमायुक्त​​​​​​​ ने कहा कि पार्षद सीधे तौर पर जनता से जुड़े होते है। वार्ड के लोग उनकी बातों को मानते और गंभीरता से लेते हैं। इसलिये पार्षदों के सहयोग से सिंगल यूज प्लास्टिक व कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूकता आमजन में लाई जाएगी।
पार्षदों को सफाई कर्मचारियों की संख्या से करवाया अवगत
मीटिंग में पार्षदों को संसाधनों से लेकर कर्मचारियों की स्थिति से भी अवगत करवाया।निगम प्रशासन की ओर से पार्षदों को सफाई कर्मचारियों की संख्या से लेकर वाहनों की स्थिति और मौजूदा वर्किंग स्टेट्स रिपोर्ट से भी पार्षदों को अवगत करवाया गया। पार्षदों ने मीटिंग में ठेकेदार के तहत हो रहे सफाई कार्य पर सवाल खड़े करते हुए उस पर संज्ञान लेने की मांग की। साथ ही वार्डों में सफाई की नियमित मानिटरिंग के लिये अपने सुझाव दिये। निगमायुक्त ने सफाई शाखा के अधिकारियों को मॉनिटरिंग करने को लेकर निर्देश दिये।
ये होंगे कार्य
महीने में कम से कम एक वार्ड में महा सफाई अभियान चलाया जाएगा। नगर निगम प्रशासन लोगों को गंदगी न फैलाने को लेकर जागरूक करेगा। जागरूकता के बावजूद संबंधित व्यक्ति या दुकानदार नहीं मानता है, तो उनके चालान किये जाएंगे। ट्रैक्टर.ट्राली को लेकर लगाए गए टेंडर को जल्द ही पूर्ण किया जाएगा। शहरवासी सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें, इसको लेकर उन्हें जागरूक किया जाएगा। अधिकारी व कर्मचारी मोटिवेशनल वीडियो बनाएंगे ताकि शहरवासियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग के प्रति जागरूक किया जा सके। वार्डों में स्वच्छता की प्रतियोगिता करवाई जाएगी। जो वार्ड साफ व स्वच्छ होगा, जिसमें सेग्रीगेशन सबसे ज्यादा होगा। उस वार्ड को सम्मानित किया जाएगा और उसे इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा।जागरूकता को लेकर स्कूल, कॉलेज, बाजारों आदि में की जाने वाली आईईसी एक्टिविटियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
जुर्माने का प्रावधान
100 ग्राम पॉलिथीन पर 500 रुपए जुर्माना, 101 से 500 ग्राम तक 1500 रुपए, 501 से 10000 ग्राम तक 3000 रुपए, 1.1 किलो से 5 किलो तक 10000 रुपए, 10 किलो से ऊपर 25000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं नियम का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा भी सुनाई जा सकती है।
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