हरियाणा
टौरू डीएसपी सुरेंद्र सिंह हत्याकांड के आरोपी को मिली जमानत
Deepa Sahu
28 July 2022 7:22 AM GMT
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नूंह के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट ने टौरू डीएसपी सुरेंद्र सिंह हत्याकांड के 12 आरोपियों में से एक को गुरुवार को जमानत दे दी.
गुरुग्राम, नूंह के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट ने टौरू डीएसपी सुरेंद्र सिंह हत्याकांड के 12 आरोपियों में से एक को गुरुवार को जमानत दे दी.आरोपी जाबिद उर्फ बिल्ला ने कथित तौर पर मुख्य आरोपी डंपर चालक सब्बीर उर्फ मित्तर को अपनी बाइक से राजस्थान भागने में मदद की थी।
राजस्थान के अलवर जिले के गंडवा गांव के मूल निवासी जाबिद को पुलिस ने 22 जुलाई को तीसरे आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसे दो दिन के रिमांड पर लिया था और बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
जाबिद के वकील एडवोकेट ताहिर हुसैन ने बुधवार को सीजेएम सतीश कुमार की अदालत में जमानत याचिका दायर की और अदालत ने उन्हें जमानत दे दी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि जाबिद आईपीसी की धारा 212 के तहत आरोपी है, जो जमानती है। जाबिद ने ड्राइवर सब्बीर को उसकी बाइक पर सवार कराया था। वे पहले सारे कलां गांव में सब्बीर की बहन के यहां पहुंचे और फिर राजस्थान भाग जाने से पहले ग्वालता चले गए.
डीएसपी हत्याकांड के 12 आरोपियों में से अब तक 11 को गिरफ्तार किया जा चुका है।
Deepa Sahu
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