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जिला अदालत, जगाधरी के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम के तहत फास्ट-ट्रैक विशेष अदालत) ने एक व्यक्ति को नाबालिग से शादी करने का झांसा देकर उसका यौन शोषण करने के लिए 20 साल के सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक गुलदेव कुमार टंडन ने बताया कि दोषी विजेंदर उर्फ डॉक्टर (52) पर यमुनानगर की जोगिंदर नगर कॉलोनी में 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. उन्होंने कहा कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
पीड़िता के पिता की शिकायत पर 10 जनवरी 2021 को गांधी नगर थाने में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 365 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
हालांकि, बाद में मामले में आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की कई अन्य धाराएं जोड़ी गईं।
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