हरियाणा

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद, 95 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Shantanu Roy
15 July 2022 6:28 PM GMT
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद,  95 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
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यमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह की अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग को अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 95 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। करीब दो साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है। नाबालिग के पिता ने सात जुलाई 2020 को प्रताप नगर थाने में दी थी।

उसने बताया कि सुबह जब वे उठे तो उसकी बेटी अपने बिस्तर पर नहीं थी। उन्होंने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। तब पीड़िता के पिता ने गांव के ही राघव पर उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने उसकी शिकायत पर आरोपी राघव के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया और उसका मेडिकल करवाया, जिसमें उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। अब अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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